संघ पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में गीतकार जावेद अख्तर पर प्राथमिकी दर्ज

संघ पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में गीतकार जावेद अख्तर पर प्राथमिकी दर्ज

मुंबई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अमर्यादित टिप्पणी के मामले में मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में सोमवार को गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिवक्ता संतोष दुबे की तहरीर पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई है।

पुलिस के मुताबिक अधिवक्ता संतोष दुबे ने संघ के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने पर पिछले महीने जावेद अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था। अधिवक्ता दुबे के मुताबिक, उन्होंने जावेद अख्तर को नोटिस भेजकर माफी मांगने की मांग की थी, लेकिन अख्तर ने माफी नहीं मांगी। इसी वजह से उन्होंने सोमवार को मुलुंड पुलिस स्टेशन में जावेद अख्तर के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है।

एक टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में 76 वर्षीय अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की तुलना तालिबान से की थी। दुबे ने दावा किया था कि इस प्रकार के बयान से अख्तर ने आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध किया है।

उल्लेखनीय है कि जावेद अख्तर की इस टिप्पणी के विरुद्ध ठाणे की एक अदालत में 27 सितंबर को संघ के स्थानीय कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने भी मानहानि का मामला दाखिल किया है। इस मामले में अदालत ने जावेद अख्तर को नोटिस जारी कर 12 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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