Chhapra: सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र पर पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता के माध्यम से राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा आपत्ति उठाना उनकी हताशा का प्रतीक है। चुनाव से पूर्व ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार ली है और इसी हताशा में वह आधारहीन आरोप लगा रहे हैं । उक्त बातें राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक व रोहिणी आचार्य द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भोला यादव के हवाले से सारण राजद जिला प्रवक्ता डॉ अमित रंजन ने कही ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से राजीव प्रताप रूढ़ी ने रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र में दिए गए शपथ पत्र पर चार आपत्तियाँ की थी किंतु उक्त चारों आपत्तियों को खारिज करते हुए निर्वाची पदाधिकारी ने रोहिणी आचार्य के नामांकन-पत्र को स्वीकृत कर लिया ।
अंत में राजद द्वारा राजीव प्रताप रूडी के नामांकन पत्र में 12 आपत्तियाँ उठाई गई. जिसमें चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त फॉर्म से छेड़छाड़ प्रमुख आपत्ति है।