विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश

विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश

Patna: बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए है. ये दिशानिर्देश 28 अक्टूबर 2020 को सुबह सात बजे से 7 नवंबर 2020 को शाम 6.30 बजे तक तक लागू होंगे. इस दौरान एग्जिट पोल से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. आयोग के आदेशानुसार 28 अक्टूबर, 2020 को सुबह 7:00 से 7 नवंबर, 2020 के शाम 6.30 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल का संचालन करना और, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करना और किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम के संबंध में किसी भी अन्य तरीके से प्रसार निषिद्ध है.

आयोग ने इस मामले में संबंधित पक्षों को आगाह किया है कि जिसने भी तय समय के दौरान एग्जिट पोल से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी इसमें उस मीडिया संगठन पर 48 घंटो तक रोक लगाई जा सकती है.

0Shares
Prev 1 of 242 Next
Prev 1 of 242 Next

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें