पूर्वी चंपारण,11 जून (हि.स.)।दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेश कुमार ने चाकू गोदकर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा हरसिद्धि थाना के झरवा निवासी इदू उर्फ सैफ़ उर्फ सैफ अली को हुई है। वहीं एक अन्य अभियुक्त सरिसवा मुरारपुर निवासी जगत सिंह के पुत्र भनु सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी व प्रेम प्रसंग बना

मामले में हरसिद्धि थाना के सरिसवा निवासी मैनुद्दीन अंसारी की पत्नी नूर सलीना खातून ने अपने पुत्र समीर आलम के सीने में चाकू घोंपकर हत्या करने काे लेकर हरसिद्धि थाना में मामला दर्ज कराते हुए इदू उर्फ सैफ़ अली एवं सरिसवा निवासी नागेंद्र मांझी को नामजद किया था, जिसमें कहा गया था कि 28 जनवरी 2024 की संध्या करीब पांच बजे नामजद अभियुक्तों सहित दो अन्य लोग आए और उसके पुत्र को बुलाकर ले गए। देर रात तक उसका पुत्र घर नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई। सुबह में हरसिद्धि थाना के ही दरियापुर गांव के समीप एक झाड़ी से पुलिस ने समीर का शव बरामद किया। समीर के सीने में चाकू मारी गई थी। अनुसंधान के दौरान दो दिन बाद ही पुलिस ने नामजद अभियुक्त इदु उर्फ सैफ़ अली को धर दबोचा। पुलिसिया पूछताछ के बाद हत्या की गुथी सुलझती चली गई। हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी व प्रेम प्रसंग बना। पुलिस अनुसंधान के एक माह बाद ही इदू उर्फ सैफ़ अली व हरसिद्धि थाना के ही अप्राथमिकी अभियुक्त मुरारपुर सरिसवा निवासी जगत सिंह के पुत्र भनु सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया तथा अभियुक्त नागेंद्र मांझी के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा।

न्यायालय ने घटना के महज 17 महीना के भीतर ही सत्रवाद विचारण की प्रक्रिया पूरी की 

सत्र वाद संख्या 619/2024 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक दीपक पटेल एवं सहायक अधिवक्ता मो. शहाबुद्दीन ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य कराया। न्यायालय ने घटना के महज 17 महीना के भीतर ही सत्रवाद विचारण की प्रक्रिया पूरी कर तथा दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद बुधवार को धारा 302,201/34 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त इदू उर्फ सैफ़ अली को उक्त सजा सुनायी है।

Chhapra: नगर थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट के पास अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर 15 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी।

मृतक किशोर की पहचान शहर के मिशन रोड निवासी राजू कुमार श्रीवास्तव के पुत्र अभित श्रीवास्तव के रूप में हुई है।

परिजनों के अनुसार अभित श्रीवास्तव अपने घर से सब्जी लेने निकला था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चाकू लगने की जानकारी दी। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था।

घटना के बाद परिजनों ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस हत्याकांड की जांच में जुट गई है।

घटना की सूचना पर नगर थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने अस्पताल पहुंच परिजनों से जानकारी ली। फिलहाल पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है।

घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने भी घटनास्थल पर पहुंच हत्याकांड की जांच की।

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नगर थानान्तर्गत घटित हत्याकांड के घटनास्थल का एसएसपी सारण द्वारा निरीक्षण किया गया।  मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल, छपरा भेजा गया है। घटनास्थल की जाँच हेतु FSL टीम को बुलायी गयी है।

Chhapra: रसूलपुर थानान्तर्गत प्रिंस कुमार हत्याकांड के घटनास्थल का पुलिस अधीक्षक निरीक्षण किया। साथ ही सम्बंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

बात दें कि दिनांक- 05.02.25 रात्रि करीब 08 बजे रसूलपुर थाना अंतर्गत नवादा गांव स्थित श्रवन पंडित के घर हो रहे शोर शराबे को सुनकर जब राहुल कुमार महतो, ग्राम-नवादा, थाना-रसूलपुर, जिला- सारण अभियुक्त पक्ष के छत पर गये तो देखा की अभियुक्तों द्वारा उनके भाई प्रिंस कुमार को चाकू एवं डंडे से मारकर जख्मी कर दिया गया।  घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा जख्मी को उचित इलाज हेतु प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र, एकमा में भर्ती करवाया गया।  जहाँ चिकित्सकों के द्वारा प्रिंस कुमार को मृत घोषित कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में राहुल कुमार के फर्द बयान के आधार पर रसूलपुर थाना कांड संख्या-15/25, दिनांक-05.02.25, धारा- 103 (1)/3 (5) बी० एन०एस० दर्ज किया गया है।

इस घटना में शामिल दो अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एकमा, थानाध्यक्ष रसूलपुर थाना, एफएसएल टीम और स्वान दस्ता द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है।

इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक डॉ० कुमार आशीष द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं सम्बंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रदीप कुमार पंडित, पिता श्रवण पंडित, साकिन नवादा, थाना- रसुलपुर, जिला-सारण और  गोविन्दा पंडित, पिता- विजेन्द्र पंडित, साकिन- जलालपुर, थाना डोरीगंज, जिला-सारण शामिल हैं। 

Chhapra: सारण के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सारण पुलिस द्वारा ज़िले में अवैध मादक पदार्थ का सेवन, निर्माण, बिक्री, भण्डारण, परिवहन, तस्करों एवं कारोबारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक- 26.09.2024 को मुफ्फसिल थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 01 व्यक्ति ग्राम-बदलू टोला स्थित गोरिया टोला के पास मादक पदार्थ (स्मैक) की खरीद/बिक्री कर रहे हैं। उक्त सूचना पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए गोड़िया टोला पहुँच कर छापामारी किया। छापामारी कर कुल-23.40 ग्रा० स्मैक एवं 2,060/- रूपया जप्त कर दीपक राय, पिता स्व० सीताराम राय, सा०-दौलतगंज, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण को गिरफ्तार किया।

इस संदर्भ में मुफ्फसिल थाना कांड संख्या- 585/24, दिनांक- 27.09.2024 धारा 21 (बी)/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट दर्ज किया गया है। इसमें संलिप्त कारोबारियों / माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार छापेमारी अभियान जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक राय का अब तक का ज्ञात अपराधिक इतिहास:-

1. भगवानबाजार थाना कांड-29/8, दिनांक-25.03.2008, धारा- 394 भा०द०वि०

2. भगवानबाजार थाना कांड-182/11, दिनांक-14.11.11, धारा 414 भा०द०वि एवं 25 (1-बी0) ए-बी 35 आर्म्स एक्ट ।

3. भगवानबाजार थाना कांड सं0-146/17, दिनांक-25.04.17, धारा 399/401/414 भा०द०वि० । , धारा-366 (ए)/34 भा०द०वि०।

4. भगवानबाजार थाना कांड सं0- 293/16, दिनांक-15.10.16

5. भगवानबाजार थाना कांड सं0-82/15, दिनांक-03.04.15, धारा-376/511 भा०द०वि० ।

6. भगवानबाजार थाना कांड सं0-14/18, दिनांक-16.01.18, धारा-30/37 बि०म०नि० एवं उत्पाद अधि०

7. भगवानबाजार थाना कांड सं0- 546/22, दिनांक-22.11.22, धारा-20/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट । >

जब्त, बरामद सामानों की विवरणी :-

1. स्मैक-23.40 ग्रा0, 2. नगद राशि-2,060 रूपया

Chhapra: सोनपुर थानान्तर्गत लूट कांड का उद्भेदन करते हुए सारण पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 

दिनांक-20.09.2024 को सोनपुर थानान्तर्गत यदुवंशी चौक के पास अज्ञात 3-4 अपराधकर्मियों द्वारा एक पिकअप चालक को बंधक बनाकर पिकअप एवं उसपर लोड एयरटेल कंपनी का टेलीकॉम मेटेरियल सहित लूट की घटना कारित की गयी थी । इस संबंध में चालक सुबोध कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर सोनपुर थाना कांड संख्या-776/24 धारा-111/309 (4) बी०एन०एस० के कांड दर्ज किया गया था।

वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में तकनिकी साक्ष्य एवं प्राप्त आसूचना के आधार पर इस कांड का सफलता पूर्वक उदभेदन करते हुए इस घटना में संलिप्त 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया एवं पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराधकर्मियों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गयी है और इनके निशानदेही के आधार पर कांड में लूटे गए पिकअप तथा घटना कारित करने में उपयोग किए गए 1 बोलेरो गाड़ी एवं 1 टिआगो कार को बरामद किया गया।

कांड में लूटे गए पिकअप पर लोड एयरटेल टावर के सामानों की बरामदगी एवं शेष संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी जा रही है।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम 

1. सौरभ कुमार, पे०- संजीव सिंह, सा० धोबॉली, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली। 2. सनोज चौधरी, पे०- स्व. देवेन्द्र चौधरी, सा०- मझौली पारा, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली।

3. विशाल कुमार, पे०- मनोज सिंह, सा० उफरौल ककरहट्टा, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली।

 

Chhapra: एसपी सारण डॉ कुमार आशीष ने डोरीगंज में दियारा क्षेत्र में विशेष सर्च आपरेशन चलाया। 

सारण पुलिस ने बताया कि दिनांक-27.09.24 को डोरीगंज थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि डोरीगंज थानान्तर्गत ग्राम- रायपुर बिंदगांवा एवं बलवन टोला में समय करीब 21:00 बजे पुरानी आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरींग की घटना हुई है। जिसमें एक महिला के पेट में गोली का छर्रा लगने के कारण जख्मी हो गई है।

उक्त सूचना पर डोरीगंज थाना पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुँच कर घटना की जाँच की गई एवं जख्मी महिला रजनी कुमारी, पिता-जितेन्द्र राय, ग्राम-बलवन टोला, थाना-डोरीगंज, जिला-सारण को ईलाज हेतु सदर अस्पताल, छपरा भेजा गया।

घटना स्थल के निरीक्षण के क्रम में कई खोखा एवं मिस फायर कारतूस बरामद किया गया है। इस संबंध में जख्मी रजनी कुमारी के फर्द ब्यान के आधार पर 1. भीखम राय, पिता भुवन राय 2. पप्पु राय, पिता सेठी राय दोनों साकिन बलवन टोला, 3. अमीर राय, पिता-किताब राय 4. गोपाल राय, पिता शिवप्रशन राय दोनों साकिन- रायपुर बिंदगांवा चारो थाना- डोरीगंज 5. मंटु राय, पिता जगु राय, साकिन- दहियावाँ, थाना नगर 6. धर्मेन्द्र राय, पिता- परशुराम राय 7. टुनटुन राय, पिता- विनोद राय 8. राहुल राय, पिता जगलाल राय, साकिन- चकिया, थाना डोरीगंज सभी जिला- सारण के विरूद्ध डोरीगंज थाना कांड सं0-241/24, दिनांक-28.09.24, धारा-191(2)/191(3)/190/109 बी०एन०एस० दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।  बलवन टोला और रायपुर बिन्दगामा दियारा क्षेत्रों में एसपी सारण के निर्देश पर एएसपी सदर -1 के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। भारी मात्रा में जिला बल के जवान द्वारा हरेक घर की तलाशी ली गई।

Chhapra: सारण पुलिस ने बताया कि दिनांक-25.09.24 को रिविलगंज थानान्तर्गत ई0आर0एस0एस0-112 को सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा दो महिला गुलशन खातुन, पिता- मो0 बदरे आलम, साकिन- सिरिस्या, थाना- रिविलगंज, जिला- सारण और शायबा खातुन, पिता- शौकत अली, साकिन- टेकनिवास, थाना- रिविलगंज, जिला- सारण को चाकू मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। जिससे गुलशन खातुन की मृत्यु हो गयी।

इस संबंध में वादिनी शायबा खातुन उम्र करीब 18 वर्ष, पिता-शौकत अली, सा०-रामपुर सिरसिय, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण के फर्दव्यान के आधार पर मो० हातिम (मृतिक के पति), पिता मन्टू मियाँ, सा० रौजा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-सारण के विरूद्ध साजिश के तहत वादिनी की मौसी गुलशन खातुन पर चाकू से हमला कराकर हत्या व वादिनी को जख्मी कराने के आरोप में रिविलगंज थाना कांड संख्या-286/24, दिनांक-26.09.2024, धारा-126(2)/ 115(2)/ 118(1)/117(2)/109(1)/103(1)/352 बी०एन०एस० दर्ज किया गया है।

कांड के अनुसंधान के क्रम में इस घटना में एक छोटा मोबाइल बरामद किया गया है तथा संलिप्त अपराधकर्मी को चिन्हित कर लिया गया है व उसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर छापेमारी की जा रही है। वर्तमान में कांड के वादिनी पी०एम०सी०एच०, पटना में इलाजरत हैं।

जख्मी वादिनी अपने फर्दव्यान में मृतिका के पति पर हत्या करने हेतु पूर्व में धमकी देने की आरोप लगा रही है। कांड का अनुसंधान जारी है।

Chhapra: सारण पुलिस ने खैरा थानार्न्तगत हत्या के कांड में दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि दिनांक-25.09.24 को खैरा थाना को सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर मठिया के पास एक महिला का शव लावारिस हालत में फेका हुआ है। इस संबंध में प्रियांशु कुमार, पिता-सुधीर कुमार सिंह, सा०- रामनगर चौखरा, थाना-कोपा, जिला-सारण के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद दो अभियुक्त एवं अन्य अज्ञात के विरूद्ध वादी के माँ (मृतिका पिंकी देवी) की हत्या करने के आरोप में अंकित किया गया है।

कांड के अग्रतर अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी के नामजद दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा इनकी निशानदेही पर खून लगा ईंट एवं अभियुक्तों के खून लगे वस्त्रों (हत्या के क्रम में पहने हुए) को जप्त कर लिया गया है। अन्य संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रतर अनुसंधान की जा रही है।

उपरोक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा पूर्व में बनाये गये योजना के अनुसार अपनी सौतेली माँ के साथ पटना से छपरा जंक्शन उतर कर यहाँ से मिर्जापुर (मढ़ौरा) जाने के क्रम में ये तीनों खैरा बाजार में टेम्पू से उतरकर पैदल जाने लगी एवं रामपुर मठिया के पास सुनसान एरिया देखकर दोनों अभियुक्तों द्वारा अपनी सौतेली माँ को ईंट से कुचकर मार डाला गया एवं उसी के मोबाईल से पुलिस अधीक्षक के नंबर पर फोन पर गुमराह करने के लिए पिंकी देवी की भाषा में बोला गया कि उसकी मौत के जिम्मेवार उसके पति और बेटे होंगे।

 

पटना, 26 सितम्बर (हि.स.)। पटना से सिलीगुड़ी परीक्षा देने गए युवकों को धमकाने वाले बांग्ला पक्खो नामक कट्टरपंथी संगठन के एक सदस्य रजत भट्टाचार्य को बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के मुताबिक, बिहार के छात्र एसएसबी की भर्ती परीक्षा देने सिलीगुड़ी गए थे। इसी दौरान बांग्ला पक्खो नामक कट्टरपंथी संगठन के लोगों ने छात्रों को धमकाते हुए कहा, बिहार के होकर वे लोग बंगाल में क्यों नौकरी करने आ रहे हैं। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद बिहार पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बंगाल पुलिस के सोशल मीडिया पर टैग कर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया।

इसके बाद पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी पुलिस हरकत में आई और आरोपित की पहचान कर उसे कुछ घंटे में ही हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार, इस संगठन ने पहले से ही पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइनबोर्ड को मिटाया था।

Chhapra: सारण पुलिस ने गरखा थाना क्षेत्र से लापता हुए स्वर्ण व्यवसायी सचिन कुमार को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने उसे गुजरात के जामनगर से बरामद किया है।   

इसके साथ ही गायब होने और कथित अपहरण के इस मामले का पटाक्षेप कर दिया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकिशोर सिंह ने बताया कि व्यवसाय सचिन कुमार के कथित अपहरण कांड को सुलझा लिया गया है। साथ ही उसे गुजरात के जामनगर से सकुशल बरामद कर लिया है। 

उन्होंने बताया कि गरखा थाना में विगत 21 अगस्त 2024 को सचिन कुमार के बड़े भाई राजेश कुमार ने उसके लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिस सन्दर्भ में गरखा थाना कांड संख्या- 530/24 दिनांक- 22/08/24 पारा- 137(2) B.N.S. दर्ज किया गया था। जिसके बाद परिजनों द्वारा कथित अपहरण की बातें कह कर पुलिस पर दबाब भी बनाया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया और जांच प्रारंभ की गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस एवं अन्य स्रोत से जानकारी हासिल करना शुरू किया। जिसके बाद यह बात सामने आई की सचिन गुजरात के जामनगर में हैं। इधर परिजनों के द्वारा पुलिस पर जलद बरामदगी का दबाब बनाया जाता रहा जबकि सचिन अपनी पत्नी के संपर्क में था। लापता सचिन कुमार जामनगर में बसने और वहाँ होटल खोलने की योजना बना चुका था। उसके पास 20 लाख का सोना और पाँच लाख रुपये थे। पुलिस ने इलेक्ट्रानिक तथ्य संकलन कर जामनगर से उसे गिरफ्तार किया है।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले में में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। इस मामले में अपराधिक षड्यंत्र, सरकारी काम में बाधा और पुलिस से धोखाधड़ी का केस आदि पर पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। 

आपको बात दें कि इस मामले में परिजनों के द्वारा पहले लापता होने बाद में अपहरण की बातें कही गई थी। बताया गया था कि कोलकाता से लौटते समय गरखा से गायब हो गए हैं। पुलिस ने प्रारम्भिक जांच में गरखा के एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में उसे देखा था। बाद में एसआईटी ने जांच शुरू की जिसमें यह तथ्य सामने आए कि वह पटना होते हुए जामनगर चल गया था। जबकि परिजनों द्वारा लगातार लापता और अपहरण बताते हुए पुलिस पर दबाब बनाया जा रहा था।     

बरामद सामान का विवरण

1. सोने जैसा दिखने वाला चौकोर पिला धातु का 01 टुकड़ा 245 ग्राम, 2. प्लास्टिक टेप से कत्वर किया हुआ 3 लाख रुपया नगद, 3. डेल कंपनी का ब्लू रंग का लैपटॉप – 01, 4. कोटक बैंक में कुल जमा 3,18,813 रूपये की जमा पचीं, 5. इंडस इंड बैंक में कुल जमा 2,20,000 रुपये की जमा पर्ची, 6. राऊटर jio कंपनी का 01, 7. कैलकुलेटर कैसिओ कंपनी का-01, 8. मोबाइल-03, 9. भारत गणराज का पासपोर्ट- 01, 10. काला नीला

रंग का पिटू बैग-01

Chhapra:  सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र से सारण पुलिस और बिहार STF ने संयुक्त कार्रवाई में ह’त्या कांड में वांछित लाल बाबू यादव को गिरफ्तार किया है।

SDPO सदर राजकिशोर सिंह ने बताया कि विगत 1 मई को कोईलवर थाना क्षेत्र में बालू के अवैध उत्खनन को लेकर सत्येंद्र पांडेय गिरोह और गुड्डू राय गिरोह के बीच गोलीबारी हुई थी। जिसमें दो लोगों की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में लाल बाबू राय वांछित था।

गिरफ्तार अपराधी के पास से .315 बोर की 133 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

बिहार STF एवं डोरीगंज बाना पुलिस की संयुक्त अभियान में कोइलवर थाना कांड संख्या 210/24, दिनांक 02.05.24, धारा 302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट, जिसमें दिनांक-01.05.2024 को कोइलवर थाना अंतर्गत अवैध बालू खनन को लेकर गुड्डु राय गिरोह तथा सत्येन्द्र पाण्डेय गिरोह के बीच वर्चस्व की लड़ाई में दो लोगों की हत्या हुई थी, में वांछित तथा फरार चल रहे अभियुक्त लालबाबू यादव, पिता- स्व० गंगासागर राय, सा०- कुतुबपुर चकिया, थाना- डोरीगंज, जिला -सारण को डोरीगंज थाना क्षेत्र से छापामारी कर अवैध गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है।

इस संबंध में डोरीगंज थाना कांड संख्या-126/24, दिनांक-15.06.24, धारा-25 (1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम में बिहार STF एवं डोरीगंज थाना की टीम शामिल थी। 

दो वकीलों की हत्या के विरोध में बुधवार को अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायालय कार्य से किया अलग  

Chhapra: बुधवार की सुबह छपरा में दो अधिवक्ताओं की हत्या के बाद छपरा न्यायालय के अधिवक्ता का आक्रोश दिखा. शहर के सदर अस्पताल से लेकर थाना चौक तक अधिवक्ता प्रदर्शन कर इस घटना में शामिल लोगों पर अविलंब कार्यवाई और मुआवजे की मांग कर रहे थे.

हालांकि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है और शेष की गिरफ्तारी के लिए कार्य किया जा रहा है. विधि मंडल के अध्यक्ष और सचिव ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में बातचीत की साथ ही इस घटना को अपने स्तर से त्वरित निष्पादन की बात कही.

उधर विधि मंडल के महामंत्री अमरेन्द्र कुमार ने जिला और सत्र न्यायाधीश को आवेदन देते हुए इस घटना से शोकाकुल होकर बुधवार को न्यायालय कार्य से अलग रहने की बात कही है.

महामंत्री ने अपने आवेदन में कहा है कि बुधवार की सुबह न्यायालय आने के क्रम में छपरा विधि मंडल के अधिवक्ता राम अयोध्या प्रसाद यादव एवं उनके पुत्र अधिवक्ता सुनील कुमार को अपराधियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई है जिनका शव अभी भी सदर अस्पताल छपरा में रखा हुआ है.

जिसके कारण दोनों अधिवक्ताओ के सम्मान में आज बुधवार दिनांक 12/6/24 को पूर्ण कार्य दिवस से अधिवक्तागण अपने को न्यायालीय कार्य से अलग रखेंगे.

उन्होंने आग्रह किया है कि अधिवक्ता के अनुपस्थिति या पैरवी के अभाव में कोई विपरीत आदेश न पारित किया जाय.