अगर आपने अब तक किसा कारणवश अपने पैन नंबर (PAN Card) को आधार नंबर (Aadhaar Card) के साथ लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने अब PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की डेडलाइन को 3 महीने और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी।
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Dept) ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन इससे पहले 30 जून तय की थी। हालांकि, इससे पहले यह डेडलाइन 31 मार्च, 2021 तय की गई थी। इनकम टैक्स विभाग अब तक कई बार PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा चुका है।
यदि आप 30 सितंबर तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा और पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट कह दिया है कि 30 सितंबर 2021 के बाद PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की समयसीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा।
साथ ही निष्क्रिय हुए PAN Card होल्डर्स को इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। निष्क्रिय पैन कार्ड होल्डर्स को नॉन-पैन कार्ड होल्डर समझा जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 272B के तहत उन पर 10,000 रुपये का पेनाल्टी लगाई जाएगी।
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23 April 2024
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