Chhapra: सारण संसदीय क्षेत्र में पांचवे चरण में 6 मई को वोट डाले जायेंगे. इसके लिए मतदाताओं के बीच फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण 26 अप्रैल से शुरू किया जाएगा. मतदाता केवल इस पर्ची के आधार पर वोट नही डाल पाएंगे. बल्कि पर्ची के साथ निर्वाचन आयोग के निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक ले जाना अनिवार्य होगा.
वोटिंग बूथ पर लोग वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, सर्विस पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज़, स्वास्थ्य बीमा कार्ड आदि में से कोई एक दस्तावेज लेकर जा सकते हैं.
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अनुसार जिले में इस वर्ष करीब 17 हजार नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं.