निजी वाहनों से मतदाता जा सकेंगे मतदान केंद्र

निजी वाहनों से मतदाता जा सकेंगे मतदान केंद्र

छपरा: चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर आप अपने निजी वाहन से जा सकेंगे. इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने निजी वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के परिचालन को चुनाव के दिन भी जारी रखने का निर्णय लिया है. इस के लिए आप को वाहन के जरुरी कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस पास में रखना होगा.

 

निम्न वाहनों के परिचालन की होगी अनुमति:-

  1. निजी कार्य के प्रयोजनार्थ वहां मालिक द्वारा अपने निजी वाहन का उपयोग
  2. वाहन मालिक द्वारा स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के मताधिकार का प्रयोग हेतु मतदान केंद्र पर जाने के लिए. इस कार्य में लाये जाने वाले वाहन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेंगे.
  3. आवश्यक सेवाएँ जैसे-अस्पताल की गाड़ी, एम्बुलेंस, डेयरी, पानी का टैंकर, आपातकालीन विद्युत् सम्बन्धी वाहन, ऑन ड्यूटी पुलिस वाहन तहत चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी सेवक की गाड़ी.
  4. यात्रियों के आवागमन के लिए एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल जाने वाली गाड़ियां.   

 

निजी वाहन चालकों को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के जरुरी कागजात रखने आवश्यक है.

 

0Shares
A valid URL was not provided.

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें