भारतीय तोते को घरों में रखना गैरकानूनी

भारतीय तोते को घरों में रखना गैरकानूनी

Chhapra: वन प्रमंडल के अंतर्गत मशरक रेंज बनियापुर बाजार में तोते बेचते लोग मिले। वनरक्षी बेंकटेश कुमार द्वारा तोते को बचाया बचाया गया। वनपाल भरत सिंह द्वारा अनुसूचित प्रजाति के अवैध शिकार, पिंजड़ाकरण एवं परिवहन के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

अदालत की अनुमति से जब्त किए गए तोते को रामसुंदर एम, वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण और मनीष कुमार, वनरक्षी की उपस्थिति में ‘प्रकृति में छोड़ दिया गया’।

भारतीय तोते (पैराकेट्स) को घरों में पालतू जानवर के रूप में रखना गैरकानूनी है। इसके लिए जुर्माना और/या जेल (3 साल तक) हो सकती है। जुर्माना 25,000 रुपये तक हो सकता है।

सारण जिले में बचाव या शिकायत या तोतों आत्मसमर्पण करने वाले के लिए – +91 78589 98981 पर कॉल करें। 

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