नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अंतरिम जमानत दे दी. दिल्ली हाईकोर्ट से कन्हैया कुमार को छह महीने की अंतरिम जमानत मिली है. कन्हैया कुमार को 10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि कन्हैया कुमार को जांच में सहयोग करना होगा और जरूरत होने पर जांचकर्ताओं के सामने खुद पेश होना पड़ेगा.
मालूम हो कि 9 फरवरी को जेएनयू में अफजल गुरु को लेकर हुए एक विवादास्पद कार्यक्रम में कथित देशद्रोह के नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया था. उच्च न्यायालय से स्पष्ट किया कि कन्हैया के लिए जेएनयू के एक संकाय सदस्य को जमानतदार बनना होगा. उन्होंने कहा कि आरोपी को एक हलफनामा देना होगा कि वह जमानत आदेश की शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेगा. कथित देशद्रोही नारे लगाने के आरोप में कन्हैया को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.
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