धर्मशाला: कांगड़ा जिला के शाहपुर उपमंडल के तहत पड़ते एक गांव की 16 साल की नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर घर से भगा ले जाने और अपने घर में रखकर उससे साथ दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि नंदरूल कांगड़ा का नसीब सिंह 20 जून 2014 को उपमंडल शाहपुर के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था। इस संबंध में नाबालिग के पिता ने थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 जून को उनकी बेटी शाम के समय साथ लगते गांव के अपने मामा के यहां जाना कहकर गई थी। कुछ समय बाद उन्होंने बेटी के मामा से पूछा तो पता चला कि उनकी बेटी वहां नहीं पहुंची।
पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की और 25 जून को नाबालिग आरोपी नसीब सिंह के घर से बरामद की गई। पुलिस जांच में पाया गया कि लड़की को घर से भगाने में नसीब सिंह के सात परिचितों ने भी मदद की। नाबालिग की पूछताछ व मेडिकल से उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। पुलिस जांच के बाद विशेष नयायधीश कृष्ण कुमार की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी एलएम शर्मा, कपिल देव शर्मा व आरडी चौधरी ने की।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 20 गवाह पेश किए गए। गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने नसीब सिंह को शुक्रवार को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना सजा सुनाई है।
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