Chhapra: काराओं मे संसीमित बंदियों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं उससे बचाव हेतु समाजिक दूरी बनाये रखने के उद्देश्य से बंदियो के परिजनों को कारा आकर मुलाकात करने की व्यवस्था को पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है.
प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बताया गया कि मुलाकाती व्यवस्था के प्रतिबंधित होने से बंदियों में संभावित मानसिक तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कारा निरीक्षणालय मे ंबंदियो से मुलाकात के लिए ’’ई-मुलाकाती सिस्टम ’’ लागू कर दिया गया है. अब बंदी कारा से ही वीडियोकाॅफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने परिजनों, डाॅक्टरों एवं अधिवक्ताओं से मुलाकात कर सकतेे हैं।
ई-मुलाकाती सिस्टम का उपयोग करने के लिए इच्छुक लोगों को भारत सरकार के ई-प्र्रिजन के बेब पोर्टल www.eprisons.nic.in पर निबंधन करेने पर मुलाकाती से संबंधित सत्यापन के बाद कारा प्रशासन इसकी अनुमति देगा और मुलाकाती के संबंधित माबाईल तथा ई-मेल पर मैसेज भेज कर मुलाकात का दिन और समय प्रेषित किया जाएगा.
ई-मुलाकाती व्यवस्था के तहत बंदी के रिश्तेदार एवं उनके केस की पैरवी कर रहे वकील को ही इसकी सुविधा मिलेगी. इसके अतिरिक्त बंदियों द्वारा अपने परिजनों के उपलब्ध कराये गये लैंडलाईन नंबर, मोबाईल नंबर पर भी बातचीत की सुविधा टेलिफोन बूथ के माध्यम से दी जा रही है.
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