बिहार में कूड़ा जलाना अब पड़ेगा महंगा, 25 हजार रुपये तक भरना पड़ सकता है जुर्माना, आदेश जारी

बिहार में कूड़ा जलाना अब पड़ेगा महंगा, 25 हजार रुपये तक भरना पड़ सकता है जुर्माना, आदेश जारी

Patna: बिहार में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. राजधानी पटना में इसे लेकर ठोस कदम उठाया गया है. बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है. अब कूड़ा-कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा. कूड़ा जलाने पर अब 5 हजार से लेकर 25 हजार तक जुर्माने का प्रावधान बना दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब कूड़ा जलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा. नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी, गैर सरकारी या निजी संस्थानों से कूड़ा निकालकर उसे जमा करके आग लगाना अब महंगा पड़ेगा. इसके लिए दोषी पाए जाने पर संस्थान को 25 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कूड़ा-कचरा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस राशि को जिला प्रशासन वसूल करेगी.

गौरतलब है कि राजधानी पटना में हवा की हालत काफी खराब हो गई है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से बिहार के 24 शहरों में ऑटोमैटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं. जिसमें वैज्ञानिक तरीके से वायु प्रदूषण का आंकलन किया जाएगा. प्रदूषण की गहराता समस्या राजधानी पटना समेत कई जिलों के लिए अलार्म बनकर बज रहा है.

0Shares
A valid URL was not provided.

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें