आपराधिक कांड में प्राथमिकी दर्ज होने के कारण तीन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारीयों की अनुज्ञप्ति रद्द करने कि हुई अनुशंसा

आपराधिक कांड में प्राथमिकी दर्ज होने के कारण तीन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारीयों की अनुज्ञप्ति रद्द करने कि हुई अनुशंसा

आपराधिक कांड में प्राथमिकी दर्ज होने के कारण तीन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारीयों की अनुज्ञप्ति रद्द करने कि हुई अनुशंसा

Chhapra: जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक सारण से प्राप्त पत्र के अनुसार आपराधिक कांड दर्ज होने के कारण कुछ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतुअनुशंसा प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक सारण के द्वारा अपराधिक कांड में शामिल शस्त्र अनुज्ञप्तिधारीयों में नरोत्तम कुमार सिंह उर्फ बब्लू सिंह, सा० महदलीचक (गोपालपुर), थाना- नयागाँव, जिला सारण, 94 / 2008, शस्त्र-राइफल, नयागाँव थाना प्राथमिकी सं0-69/ 23, दिनांक 28.11.23, द.प्र.सं० की धारा 107 एवं 116. आरोप-आपसी परिवारिक सम्पत्ति बँटवारा। रंजिश को लेकर अपने लाइसेंसी शस्त्र से फायरिंग करना। त्रिलोकी नाथ सिंह, पिता स्व. रामनवमी सिंह, सा० महदलीचक (गोपालपुर) थाना-नयागाँव, जिला सारण।

136/2006, शस्त्र-राइफल, नयागाँव थाना कांड सं0-212/ 23, दिनांक 27.11.23, द.प्र.सं० की धारा 307 / 326 / 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट। आरोप-आपसी परिवारिक सम्पत्ति बँटवारा। रंजिश को लेकर अपने लाइसेन्सी शस्त्र से फायरिंग करना। धनंजय कुमार सिंह, पिता स्व. रामनवमी सिंह, सा० महदलीचक (गोपालपुर) थाना – नयागाँव, जिला सारण। 137 / 2006, शस्त्र -राइफल, नयागाँव थाना कांड सं0-212/ 23, दिनांक 27.11.23, द.प्र.सं० की धारा 307/ 326 / 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट । आरोप-आपसी परिवारिक सम्पत्ति बँटवारा। रंजिश को लेकर अपने लाइसेन्सी शस्त्र से फायरिंग करना।

जिलाधिकारी सारण के द्वारा निर्देशित करते हुए बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं विधि-व्यवस्था के मद्देनजर आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-17 के तहत उक्त अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उस पर धारित शस्त्र को नयागाँव थाना के मालखाना में जमा करने का निदेश दिया जाता है। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कृत्य /आरोप के लिए पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित देना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं आपकी अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत रद्द कर दी जाय।

निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई कर अनुज्ञप्ति रद्द की जाएगी। थानाध्यक्ष, नयागाँव को आदेश दिया जाता है कि निलंबित अनुज्ञप्तिधारी को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन एवं उनके शस्त्र को थाना के मालखाना में जमा करने का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

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