मतदाता सूची के प्रारुप का अंतिम प्रकाशन 05.01.2024 को होगा

मतदाता सूची के प्रारुप का अंतिम प्रकाशन 05.01.2024 को होगा

मतदाता सूची के प्रारुप का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी को: डीएम 

Chhapra : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा सारण समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हत्ता तिथि 01.01.2024 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 का कार्यक्रम आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एकीकृत मतदाता सूची के प्रारुप का प्रकाशन दिनांक 27.10.2023, दावे और आपत्ति दाखिल करने की तिथि-27.10. 2023, विशेष अभियान तिथि 28-29 अक्टूबर 2023 एवं 25-26 नवम्बर 2023, दावे एवं आपत्ति का निराकरण की तिथि-26.12.2023 निर्धारित है। मतदाता सूची के प्रारुप का अंतिम प्रकाशन 05.01.2024 को होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 का मुख्य उदेश्य युवा निर्वाचकों का अधिकाधिक पंजीकरण एवं निर्वाचक सूची लिंगानुपात (912) को जनगणना लिंगानुपात (954) के समरूप करना है। बताया गया कि आवेदको द्वारा दिये जाने वाले प्रपत्र में प्रपत्र-6 नये मतदाताओं का नाम जोड़ने हेतु, प्रपत्र-06 (क) प्रवासी भारतीय का नाम जोड़ने हेतु, प्रपत्र-07 नाम हटाने हेतु एवं प्रपत्र-8 विद्यमान प्रविष्टियों में सुधार हेतु ईपिक प्रतिस्थापन हेतु निवास स्थानान्तरण, पता बदलने हेतु दिव्यांगता चिहिंत करने हेतु प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि आवेदन करने के लिए दावा-आपत्ति अवधि में आवेदक अपने समान्यतः निवास स्थान से संबंधित बी.एल.ओ. को आवेदन दे सकते है। दावा आपत्ति हेतु www.nvsp.in पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता हैं। इसके अलावे voter Helpline Mobil APP के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

विशेष अभियान के तहत अब 17 प्लस वर्ष के युवा मतदाता निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते है। अब एक वर्ष में निर्वाचक बनने हेतु चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गई जिसमें पहला- 01 जनवरी, दूसरा-01 अप्रैल, तीसरा 01 जुलाई एवं चौथा 01 अक्टूबर। आवेदक इस संदर्भ में अपना अग्रिम आवेदन दिनांक 27.10.2023 से ही कर सकते है। निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जायेगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है।

जिसमें उन्होने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। जिला स्तर पर पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफलता के लिए सोशल मीडिया यथा Facebook, Youtube, Whatsapp आदि पर पुनरीक्षण कार्यकम एवं उसके उद्देश्यों के बारे में अधिकाधिक जानकारी अपलोड की जायेगी। ताकि युवा मतदाता इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। अन्य माध्यमों से भी आवश्यकतानुसार प्रचार-प्रसार किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा उपस्थित सभी मीडिया प्रतिनिधियों से भी इसके प्रचार-प्रसार करने रहने हेतु अपील की गयी। बताया गया कि निर्वाचन संबंधी जानकारी, सुझाव के लिए TOLL FREE No-1950 पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। बताया गया कि मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर के इस आशय की जानकारी दी गई है उपलब्ध करा दी गयी है तथा उनसे भी प्रचार-प्रसार हेतु सहयोग की अपील की गई है। साथ ही सभी दलों से बी.एल.ए. नियुक्त करने का भी आग्रह किया गया है।

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