नव नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में योगदान से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी ने दिये आवश्यक दिशा-निदेश

नव नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में योगदान से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी ने दिये आवश्यक दिशा-निदेश

नव नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में योगदान से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी ने दिये आवश्यक दिशा-निदेश

Chhapra: जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में नव नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में योगदान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित पदाधिकारीगणों को आवश्यक निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि सॉफ्टवेयर में सभी डाटा को सही ढंग से प्रविष्टि के उपरांत Randomisation का कार्य प्रारंभ करें। बताया गया कि Randomisation के उपरांत वर्ग 1-5 तक कुल 1271, वर्ग 9-10 तक कुल 692 तथा वर्ग 11-12 के 857 कुल 2820 औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों का विद्यालयवार अलग-अलग नियुक्ति पत्र तैयार कर कार्यक्रम बनाकर वितरित किया जाय।

चयनित शिक्षकों को दिनांक 15.11.2023 से दिनांक 21.11.2023 तक विद्यालय चयन हेतु नियुक्ति पत्र वितरण का हेतु कार्यक्रम का निर्धारण करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया.

इन स्थानों पर मिलेगा नियुक्ति पत्र

वर्ग 01 से 05 तक के अध्यापकों का विद्यालय चयन हेतु नियुक्ति पत्र दिनांक- 16.11.2023 से दिनांक 19.11.2023 तक एवं छूटे हुए अभ्यर्थी दिनांक-23.11.2023 को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र सारण में वितरित किया जाएगा।

वर्ग -09 से 10 तक के अध्यापक के लिए विद्यालय चयन हेतु दिनांक 16.11.2023 से 17.11.2023 तक, प्रेक्षागृह सारण में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा।

वर्ग -11 से 12 तक के अध्यापक के लिए विद्यालय चयन हेतु दिनांक-18.11.2023, 19.11.2023 एवं 21.11.2023 को प्रेक्षागृह सारण में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेशानुसार सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों को निर्धारित स्थल पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के समय निश्चित रूप से प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, काउंसिलिंग पत्र. औपबंधिक नियुक्ति पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् अपने संबद्ध विद्यालय में जाकर प्रधानाध्यापक के समक्ष योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी के द्वारा योगदान स्वीकृत करते समय अभ्यर्थी के सत्यापन हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधान को अपने स्तर से इस बात का ध्यान रखने को कहा गया कि वे पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि क्या विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी। क्या यह वहीं व्यक्ति हैं, जिनकी काउंसिलिंग सफलतापूर्वक हुई है. क्या यह वही व्यक्ति हैं, जिन्हें 02.11.2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था।

साथ ही विद्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि उनके नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में नवनियुक्त शिक्षक का फोटो तथा पूर्ण विवरण भरकर उसे हस्ताक्षरित कर वे स्वयं आकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्थापना शाखा में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि विभाग से विद्यालय में योगदान करने संबंधी प्रपत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वे अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समक्ष योगदान करने हेतु अपने स्तर से एक प्रपत्र का निर्माण कर नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि है वे वितरण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रशासनिक पदाधिकारी की आवश्यकतानुसार सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संदर्भित स्थलों पर शांति एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु जिला गोपनीय शाखा को समयपूर्व अनुरोध पत्र देना सुनिश्चित करेंगे। नियुक्त पत्र वितरण स्थल पर समुचित मात्रा में पेयजल की व्यवस्था निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे।

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