लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक

लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक

लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक

सभी कोषांग अपने निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप कार्यों का करें निष्पादन

मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा की कमियों को अविलंब करें दूर, सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान केन्द्र की विवरणी को दीवाल लेखन के माध्यम से करें प्रदर्शित-जिला निर्वाचन पदाधिकारी

Chhapra: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी अमन समीर ने लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की तैयारी को लेकर किये जा रहे कार्यों के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी एवं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

बताया गया कि 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के उपरांत मतदाता सूची में फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 (नाम स्थानांतरण छोड़कर) की प्रोसेसिंग नहीं की जानी है। नामांकन की अंतिम तिथि तक फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ने एवं फॉर्म 8 के माध्यम से मतदाता का नाम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की अंतिम प्रक्रिया की प्रोसेसिंग की जा सकेगी।

नामांकन के अंतिम तिथि को किसी मतदान केंद्र पर अगर मतदाताओं की अंतिम संख्या 1500 से अधिक होती है तो इसकी तुरंत जानकारी देने को कहा गया ताकि सहायक मतदान केंद्र बनाये जाने को लेकर निर्धारित प्रावधान के अनुरूप निर्णय लिया जा सके।

सभी संबंधित पदाधिकारियों को इलेक्टोरल रॉल की मार्क कॉपी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने वाले कर्मियों के नाम की मार्किंग मतदाता सूची में की जाती है। यही मार्किंग की हुई मतदाता सूची मतदान दल को उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं में जो भी कमियां हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त करने का निदेश दिया गया। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र की विवरणी का दीवाल लेखन के माध्यम से प्रदर्शन सुनिश्चित कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय मतदान केन्द्र से 200 गज की परिधि के अंतर्गत नहीं होना चाहिये। इसके लिये अनुमति देने वाले सक्षम पदाधिकारी आवश्यक स्थलीय जाँच के उपरांत ही अनुमति देंगे।

प्रत्येक मतदानकेन्द्र के लिये विधिवत कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने का निदेश दिया गया। प्रत्येक मतदान केन्द्र से संबंधित 10 लोगों का नाम सूची में शामिल करना है। इसमें बीएलओ एवं थाना के साथ-साथ अन्य स्थानीय मतदाताओं का नाम शामिल रहेगा।

निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जानी है। इस संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

मतदान के दिन सभी मतदान केंद्र पर वोटर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाना है। इसमें मतदाताओं की सहूलियत हेतु विभिन्न सूचना/जानकारी से संबंधित 4 प्रकार के पोस्टरों का प्रदर्शन किया जायेगा। इसके लिये आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया।

सभी डिस्पैच केंद्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुरूप तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत डिफेसमेन्ट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की जानकारी दी गई। सभी सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर/बैनर आदि हटाने की कार्रवाई की गई है, इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। सरकारी विभागों/निगम/निकायों आदि द्वारा भी योजनाओं के क्रियान्वयन में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता,अपर समाहर्त्ता लोकशिकायत, सहायक समाहर्त्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि जुड़े थे।

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