Chhapra: पॉस्को न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह डीजे सुमन कुमार दिवाकर ने दिघवारा थाना कांड संख्या 72/2020 के पोस्को एक्ट में दिघवारा थाना मानपुर निवासी दिलीप राय और विनय राय को पॉस्को की धारा 6 के अंतर्गत 25 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वही एक एक लाख अर्थदंड भी लगाया है। नहीं देने पर 1 वर्ष कारावास की सजा बढ़ जाएगी।
वही बिहार सरकार पीड़ित सहायता राशि के अंतर्गत 4 लाख 50 हज़ार देने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन सह विशेष पॉस्को लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहयोगी की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद तिवारी ने न्यायालय में पक्ष रखा है और 8 गवाहों की गवाही कराई गई बताते चलें कि 11 मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
-
#सारण कायस्थ परिवार के महासम्मेलन में पहुँचे राजद सुप्रीमो #लालू प्रसाद यादव
-
कायस्थ महासभा की हुई बैठक, नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का किया गया अभिनंदन
-
महाराजगंज में भूमिहार प्रत्याशी देकर सवर्णों को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं लालू यादव: अनिल शर्मा
-
सीबीएसई 12वीं के विद्यार्थियों के लिए डॉ आर एन सिंह (+2) स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से होगी पढ़ाई,
-
दीपोत्सव के माध्यम से मतदाताओं को किया गया जागरूक
-
मदरसा में विस्फो'ट मामला: एक की मौ'त, एसपी ने कहा - हर पहलू पर जांच जारी #Crime #Saran #SaranPolice
-
छपरा के पुलिस लाइन में पानी टंकी के पास खरपतवार में लगी आग
-
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सुबह सवेरे उनके घर पहुंचे जिलाधिकारी, कहा- मतदान करने जरूर जाइएगा
-
#loksabhaelection2024
-
महाराजगंज लोकसभा: कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह ने मशरक में चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन