मतदाता सूची में 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जुड़वाए नाम

मतदाता सूची में 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जुड़वाए नाम

Chhapra: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में 1 सितंबर से अभियान चलाकर मतदाता सूची लोगों को जोड़ा जाएगा. जिसे लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता किया.

उन्होंने बताया कि निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 सितंबर को होगा. 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक लोग मतदाता सूची के लिए आवेदन करेंगे. इन 2 महीने के बीच 13 सितंबर, 11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची सुधार किया जाएगा. निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2019 को किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस अभियान में युवा निर्वाचकों, दिव्यांग मतदाताओं, प्रवासी भारतीय का निबंधन, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित करना और सेक्स रेश्यो में सुधार करने पर विशेष ध्यान रहेगा.

उन्हीने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दे सकते है. नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र 6, प्रवासी भारतीयों के लिए प्रपत्र 6क, नाम विलोपित हेतु प्रपत्र 7, सुधार हेतु प्रपत्र 8, मतदाता केंद्र परिवर्तन हेतु प्रपत्र 8क भर के आवेदन दे सकते है.

जिलाधिकारी ने बताया कि जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पुनरीक्षण अवधि के लिए नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है. हेल्पलाइन नंबर 06152-231022 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है. विशेष संक्षिप्त पुन निरीक्षण से संबंधित कार्यक्रम का जिला स्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के माध्यम से SVEEP अभियान चलाया जाएगा.

 

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