मशरक/ तरैया: अगल-अलग हुए सड़क हादसों में मशरक व तरैया के दो लोगों की मौत हो गयी। मृतकों में मशरक निवासी बैंक मैनजर व तरैया की एक बच्ची शामिल है। तरैया में बच्ची की मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने एसएच 73 को करीब तीन घंटे तक जाम रखा। वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। मशरक थाना क्षेत्र के बंगरा गढ़ गांव निवासी व बंधन बैंक के एरिया मैनेजर की इलाज के दौरान बुधवार को पटना के निजी क्लीनिक में मौत हो गयी। मृतक बंगरा गढ़ गांव निवासी दशरथ महतो के 35 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार महतो हैं। शव पोस्टमार्टम के बाद गांव में लाया गया जहां परिजनों के चीत्कार से गांव का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों ने बताया कि रंजीत बंधन बैंक में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वह बीते 31 मार्च को बाइक से छपरा से मशरक आ रहे थे कि खैरा के पास अनियंत्रित बालू लदे टैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी।

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Chhapra: सारण पुलिस ने मढ़ौरा में गुप्त सूचना के आधार पर तेजपुरवा के रवि कुमार एवं धीरज सिंह को चोरी के एक स्पेलेन्डर प्लस मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया है.

अनुसंधान एवं पूछ-ताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराधकर्मी रवि कुमार एवं धीरज कुमार द्वारा स्वीकार किया गया कि इनका मोटरसाईकिल चोरी करने का एक गिरोह जो सारण जिलान्तर्गत सहित अन्य जिला में भी मोटरसाईकिल चोरी करने एवं बेचने का कारोबार करता है। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही के आधार पर इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तधीरज कुमार सिंह उर्फ आर्या, सा० चनना, थाना मढौरा 2. शहाबुद्दीन, सा० बलडिहाँ, थाना खैरा 3. राजेश राय, सा० नेथुओं, थाना गौरा ओ०पी० 4. अशोक राम सा० पोझी, थाना-मढौरा सभी जिला सारण को गिरफ्तार किया गया.

इनके निशानदेही के आधार पर चोरी की गई 4 मोटरसाईकिल बरामद किया गया.

इस संबंध में मढौरा कांड सं0-405 / 22, दिनांक- 21.06.22, धारा-467 / 468 / 471 /420/414/120 (बी) भा०द०वि० दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पूछ-ताछ के क्रम में गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है तथा इनके निशादेही के आधार के पर इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी / कार्रवाई की जा रही है.

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Ekma: थाना क्षेत्र के नौतन बाजार बाजार निवासी एक युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है. हत्या की जानकारी मिलने के बाद
आक्रोशित लोगों ने एकमा मांझी मुख्य पथ को जाम कर दिया. काफी मान मनौव्वल के बाद बीडीओ और सीओ की पहल पर यातायात बहाल किया गया.

घटना को लेकर बताया जाता है कि एकमा थाना क्षेत्र के नौतन गांव में विगत रात्रि पड़ोसियों द्वारा अवधेश प्रसाद के पुत्र बाबुल तरुण को बुलाकर हत्या कर दी गई. घटना के बारे में मृतक की मां सज्यवती ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर युवक की हत्या की गई है. जमीन के विवाद में विगत कई बार दोनो पक्षों में मारपीट एवं कहासुनी हुई थी. जिसमे प्रशासन की पहल पर मामला सुलझा हुआ था.

हत्या की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने एकमा मांझी मुख्य पथ को जाम कर दिया.

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जलालपुर: योग व्यक्ति को स्वस्थ व समृद्ध बनाता है. उक्त बातें महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कही. वे जलालपुर प्रखंड के हरपुर शिवालय परिसर मे आयोजित 8 वे अन्तराष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम मे बोल रहे थे.

उन्होने कहा कि आज के अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री को हृदय से नमन और धन्यवाद करूंगा. जिन्होंने योग को दुनिया को मानने के लिए तथा इस मंत्र को दुनिया को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया. आज विश्व के 200से अधिक देशो मे योग को किया जा रहा है. लोगो ने जाति धर्म से ऊपर उठकर स्वस्थ रहने के लिए इसे अपनाया है. उन्होंने देशवासियों, राज्य वासियों, जिला और क्षेत्र वासियों से आग्रह किया कि आप चाहे जिस आयुवर्ग के हों, सभी योग करें. स्वस्थ व समृद्ध बने. समाज में भाईचारे के मजबूत बंधन को बनाए और देश को प्रगति के पथ पर आपसी सौहार्द को मजबूत बनाते हुए आगे बढाएं.

मौके पर संत दामोदर दासजी महाराज, संत गोविन्द जी महाराज, प्रमोद सिग्रीवाल, उमेश तिवारी, अनिल सिंह, नीलेश सिंह सहित सैकड़ों अन्य भी थे.

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Chhapra: अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में 16 जून 22 को सारण जिलान्तर्गत हुई घटना के सरकारी सम्पति यथा रेलवे, टॉल प्लाजा को विनष्ट करने, आगजनी करने तथा तोड़-फोड के अलावा 17 जून 2022 को आंशिक रूप से छिटपूट घटित घटना के विरूद्ध सारण पुलिस ने  9 प्राथमिकी दर्ज की है. जबकि 31 अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की गई है. साथ हीं 209 व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक गिरफ्तार, 645 अराजक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तथा 195 अराजक तत्वों के विरूद्ध बंध पत्र की कार्रवाई की गई है.

सारण पुलिस कप्तान संतोष कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि पदाधिकारियों का लगातर एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च एवं सारण पुलिस के तत्परता के कारण दिनांक 18, 19, 20 एवं 21 जून 2022 का दिन शान्तिपूर्ण व्यतीत हुआ है. कहीं से कोई घटना घटित नहीं हुई है.

उन्होंने बताया कि हिंसा, आगजनी, सरकारी सम्पति को विनष्ट करने, तोड़-फोड़ करने अफवाह फैलाने तथा लोगों को हिंसा करने के लिए उत्प्रेरित करने वालों की अनुसंधान के क्रम में विभिन्न युक्तियों से पहचान की जा रही है. साक्ष्य मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. जिन व्यक्तियों एवं युवाओं की इन घटनाओं में संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. भविष्य में उनके चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी भी की जा सकेगी.

सारण जिलान्तर्गत छात्रों के अभिभावकों से भी अपील की जाती है कि वें अपने बच्चों को किसी के बहकावे में आकर हिंसक गतिविधियों में सम्मिलित होने से रोकें. कोई भी गलत कदम छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है. अफवाहों पर कृपया नहीं ध्यान दें.

उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सारण जिलान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण हेतु BSAP-coy एवं SSB- Coy सहित सारण जिला बल की 100 से अधिक जगहों पर प्रतिनियुक्ति की गई है. साथ ही जिलान्तर्गत गठित एक दर्जन से अधिक QRT लगातार भ्रमणशील है. सारण पुलिस द्वारा आम जनता से शांति बनाए रखने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है.

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Chhapra: जिला दण्डाधिकारी राजेश मीणा द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेष दिया गया है कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु संपूर्ण जिला में पूर्व के दिनों से लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा को 22 जून 2022 तक विस्तारित करेंगे.

असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसक गतिविधियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 17 से 20 जून 2022 तक प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश निर्गत किया गया था, जिसे दिनांक-22.06.2022 तक विस्तारित कर दिया गया है.

जिला प्रशासन ने ऐसी संभावना व्यक्त की है कि उपद्रवियों द्वारा असंवैधानिक ढंग से शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे सरकारी परिसम्पतियों का नुकसान एवं बाधा उत्पन्न हो सकती है

जिला दण्डाधिकारी के द्वारा बताया गया कि संपूर्ण जिला में सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक सम्पतियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, मैदानों सहित सम्पूर्ण जिला अंर्तगत संहिता की धारा 144 के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है.

इस अवधि में उक्त क्षेत्रों के 500 मीटर के परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, अन्यत्र घातक हथियार या लाठी लेकर नही चलेगा. बगैर किसी परियोजन के पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ नही होगें. किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना प्रसारित नहीं किया जायेगा, ऐसा पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. बगैर किसी सक्षम अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नही की जायेगी. अन्यथा विधि सम्मत कारवाई की जायेगी एवं दण्ड के भागी होगें. किसी प्रकार उपद्रव करने वालों के साथ प्रशासन सख्ती से पेश आयेगी तथा प्रावधानिक दण्ड सुनिश्चित करेगी.

किसी भी परिस्थिति में नेशनल हाईवे एवं अन्य सड़क पर आवागमन बाधित नही किया जायेगा अगर बाधित किया जाता है तो नेशनल एवं अन्य समुचित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में ऐसी गतिविधियों में लिप्त नही रहेगें, जिससे जाति, धर्म, समुदाय एवं भाषा के आधार पर तनाव उत्पन्न हो और आपसी भाईचारा एवं सौहार्द पर प्रभाव पड़े. शांतिपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक जीने का नागरिक अधिकार किसी भी हाल में बाधित नही होना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा अनिवार्य सेवा बाधित नहीं किया जायेगा.

उक्त अवधि में अंकित स्थलों पर कोई भी पुतला दहन बिल्कुल निषिद्ध है. किसी के द्वारा भी लिखित पूर्वानुमति के किसी भी तरह का बैनर पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री का प्रयोग नही करेगे. बिना अनुमति के वाहनों या सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग निषिद्ध है. यह निषेधाज्ञा आदेश प्रश्नगत कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पुलिस कर्मियों डियूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा. विधि व्यवस्था को दृष्य रखते हुए उपरोक्त अवधि के अन्तर्गत सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेगें. उपरोक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर द०प्र०सं० एवं अन्य प्रवृत संबंधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं, नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

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Chhapra: उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक छपरा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर “योग शिविर” का आयोजन किया गया। जिसमे क्षेत्रीय प्रबंधक राजन कुमार गुप्ता, लीड बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार, जीविका सलाहकार अजीत राय, वित्तीय सलाहकार चंद्रभूषण प्रसाद, क्षेत्रीय कार्यालय के राहुल रंजन, संदीप कुमार, निशांत कुमार समेत अन्य शाखाओं एवं जीविका के करीब 40 सदस्यों ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को हर वर्ष पूरे विश्व मे बनाया जाता है।
इस साल का ध्येय “मानवता के लिए योग” (Yoga for humanity) है।

शिविर मे अनुलोम विलोम, भृमरि, कपाल भाती, मंडुकासन, सूर्य नमस्कार समेत अन्य कई योगाभ्यास कराया गया।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने उपस्थित सभी अधिकारियों को योग की महत्ता बताते हुए यह संदेश दिया की इस तनाव के माहौल मे सभी अपने शरीरिक मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, और समाज मे एक अच्छे नागरिक के रूप मे खुद को स्थापित करें।

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Chhapra: विगत कई दिनों से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. एक ओर जहां रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं. वहीं दूसरी ओर शहर से गांव तक चलने वाली बस और छोटी गाड़ियां गाड़ियों के परिचालन में भी व्यवधान उत्पन्न होने से एहतियातन वाहन मालिकों के द्वारा कम गाड़ियां सड़क पर उतारी जा रही हैं. जिस कारण आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है.API key not valid. Please pass a valid API key.

इस दौरान ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचने के बाद लोगों को पता चलता है कि उनकी ट्रेन कैंसिल कर दी गई है. वहीं स्टेशन आने के लिए या वापस लौटने के लिए वाहन नहीं मिल पा रहे हैं. इससे लोगों की समस्या बढ़ गई है.

छपरा जंक्शन का निरीक्षण करते रेल डीआईजी

छपरा शहर से विभिन्न प्रखंडों में जाने के लिए चलने वाली बसों और छोटी गाड़ियों की संख्या में कमी आई है. वाहन मालिक एहतियातन वाहनों को सड़क पर नहीं उतारना चाहते हैं. हालांकि पुलिस प्रशासन की कड़ाई के बाद से पहले दिन हुए उपद्रव के बाद अब तक सारण में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है. बावजूद इसके लोगों को अपनी जान माल की चिंता सता रही है. जिस कारण से लोग फिलहाल बिना जरूरत सड़कों पर निकलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं.

ट्रेनों के कैंसिल होने की जानकारी देता छपरा जंक्शन का सूचना बोर्ड। फ़ोटो: छपरा टुडे

सोमवार को भी पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने शहर के प्रमुख स्थलों का जायजा लिया और प्रमुख चौक- चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी.

इस दौरान पुलिस बल के जवानों ने फ्लैग मार्च कर लोगों में विश्वास स्थापित करने की कोशिश की.

गली मोहल्लों की दुकानें खुली रही है. वहीं बाजारों में इक्का-दुक्का दुकानें खुली रही. सरकारी कार्यालयों और निजी कार्यालय में कामकाज सामान्य दिनों की भांति चलता रहा.

इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण ऑनलाइन सर्विसेज पर असर पड़ा है. हालांकि बैंक आदि क्षेत्र इंटरनेट बंदी से अलग रखे गए हैं.A valid URL was not provided.

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Chhapra: छपरा समेत आसपास के इलाकों में रविवार को बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है. गर्मी से बेहाल लोगों को बारिश ने राहत दी है. 

रविवार को रुक रुक कर कई बार बारिश हुई जिससे तापमान में नरमी आई है. मौसम विभाग ने सारण समेत कई जिलों में बारिश की सम्भावना व्यक्त की थी. चिलचिलाती धूप और गर्मी से बारिश के कारण राहत मिली है. 

वहीँ हर बार की तरह बारिश होते ही शहर में कई जगह जलामाव की समस्या भी उत्पन्न हो गयी है.  नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल हर बार की तरह खुल गयी है.     

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वाराणसी: बिहार में चल रहे आन्दोलन के कारण 19 और 20 जून 20 22 को निम्नवत गाड़ियों का निरस्तीकरण किया गया है.

निरस्तीकरणः
1.05137/05138 प्रयागराज रामबाग – मऊ –प्रयागराज रामबाग अनारक्षित विशेष गाड़ी 19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I
2.05173/05174 बनारस-प्रयागराज रामबाग- बनारस अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

3.01748/01747 वाराणसी सिटी-भटनी- वाराणसी सिटी -अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

4.05444/05443 मऊ-छपरा- मऊ अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

5.05133/05134 औंड़िहार-जौनपुर- औंड़िहार अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

6.05135/05136 छपरा – औंड़िहार-छपरा अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

7.05145/05146 छपरा – सिवान –छपरा अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

8.05153/05154 सिवान –छपरा –सिवान अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

9.05437/05438 गाजीपुर सिटी –प्रयागराज – गाजीपुर सिटी अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

10.05167/05168 बलिया –शाहगंज –बलिया अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

11.05171/05172 बलिया –शाहगंज –बलिया अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

12. 05169/05170 बलिया-वाराणसी सिटी – बलिया अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

13.05149/05150 भटनी – बरहज बाजार – भटनी अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

14.05151/05152 भटनी – बरहज बाजार – भटनी अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

15. 05429/05430 सलेमपुर-बरहज बाजार- सलेमपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

16.05431/05432 सलेमपुर-बरहज बाजार- सलेमपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

17.05121/05122 छपरा कचहरी-थावे -छपरा कचहरी अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

18.05123/05124 छपरा कचहरी-थावे -छपरा कचहरी अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

19.05163/05164 छपरा कचहरी-थावे -छपरा कचहरी अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

20.05165/05166 थावे – कप्तानगंज –थावे अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

21.05439/05442 सिवान – थावे – सिवान अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

22.05440/05441 थावे – मसरख-थावे अनारक्षित विशेष गाड़ी 19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

23.05147/05148 भटनी- वाराणसी सिटी – भटनी अनारक्षित विशेष गाड़ी 19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

24.05156/05155 गोरखपुर – छपरा – गोरखपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी 19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

25.05142/05141 गोरखपुर –सिवान – गोरखपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

26.05241/05242 सोनपुर – पंचरुखी – सोनपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

27.05247/05248 सोनपुर – छपरा – सोनपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

28.05498/05497 गोरखपुर – नरकटियागंज- गोरखपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

29.05096/05095 गोरखपुर – नरकटियागंज- गोरखपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

30 . 05143/05144 औंड़िहार-जौनपुर- औंड़िहार अनारक्षित विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I
31 . 05427/05428 आजमगढ़ – वाराणसी सिटी- आजमगढ़ विशेष गाड़ी19 जून और 20 जून 20 22 को निरस्त रहेगी I

 

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Chhapra: भर्ती प्रक्रिया लागू करने के विरोध में कतिपय छात्र संगठनों द्वारा दिनांक-17. 18, 19 एवं 20.06.2022 को देशव्यापी विरोध दिवस के आहवान किया गया है. जिसको विभिन्न संगठनों एवं कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी समर्थन दिये जाने की सूचना के मद्देनजर धारा 144 लागू किया गया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि उपरोक्त अवधि में असामाजिक, उपदवी तत्वों द्वारा असंवैधानिक ढंग से शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे सरकारी परिसम्पतियों की हानि तथा आमजनों के अमन चैन में बाधा उत्पन्न हो सकती है. इन उपद्रवी तत्वों द्वारा लोकशांति भंग करने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए ऐहतियाती कार्रवाई की गई है.

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, छपरा, ने उपरोक्त परिपेक्ष्य में छपरा शहर के संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक सम्पतियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्ड, मुख्य मैदानों सहित सम्पूर्ण सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है.

उक्त क्षेत्रों के 500 मीटर के परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, घातक हथियार या लाठी लेकर नहीं चलेगा. बगैर किसी उचित परियोजन के पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नही होगें. अनावश्यक अर्थाधित एवं असंबंधित व्यक्ति मटरगश्ती या यत्र-तत्र नही घुमेगें.

सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा भ्रामक सूचना प्रसारित नहीं किया जायेगा ऐसा पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

बगैर किसी सक्षम अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नही की जायेगी अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं दण्ड के भागी होगें.

किसी प्रकार उपद्रव करने वालों के साथ प्रशासन सख्ती से पेश आयेगी तथा प्रावधानिक दण्ड सुनिश्चित करेगी.

किसी भी परिस्थिति में नेशनल हाईवे एवं अन्य मार्ग पर आवागमन बाधित नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में नेशनल हाईवे एक्ट एवं अन्य समुचित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

कोई भी व्यक्ति अवधि में ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेगें, जिससे जाति, धर्म, समुदाय एवं भाषायी आधार पर तनाव उत्पन्न हो और आपसी भाईचारा एवं सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े.

कोई भी किसी तरह की जातीय साम्प्रदायिक उत्माद पैदा नहीं करेगें मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थलों का राजनीतिक, असामाजिक उद्देश्य से प्रयोग निषिद्ध रखेंगे. साथ ही, किसी भी रूप में केंन्द्रीय, राजकीय सम्पति के नुकसान करने वाले पर दण्डानात्मक कार्रवाई अपेक्षित होगी.

शांतिपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक जीने का नागरिक अधिकार किसी भी हाल में बाधित नहीं होना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा अनिवार्य सेवा बाधित नहीं किया जायेगा. उक्त अवधि के दरम्यान अंकित स्थलों या अन्य समय पर एवं स्थान पर कोई भी पुतला दहन बिल्कुल निषिद्ध है.

किसी के द्वारा भी लिखित पूर्वानुमति के किसी भी तरह का बैनर, पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री का प्रयोग नही करेगें. लाउडस्पीकर का प्रयोग निषिद्ध है.

बिना अनुमति के वाहनों या सार्वजनिक स्थलों पर, किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना निषिद्ध होगा. यह आदेश प्रश्नगत कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/पुलिस कर्मियों डियूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा.

विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त अवधि के अन्तर्गत सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेगें.

आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर द०प्र०सं०] एवं अन्य प्रवृत संबंधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं/ नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. सभी थानाध्यक्ष, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी सदर अनुमण्डल, छपरा उपरोक्त वर्णित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए है.

यह आदेश दिनांक 18.06.2022 को सुबह 4.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक प्रभावी रहेगा.

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Chhapra: सारण जिले में हुए हिंसक प्रदर्शन को जिला प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है. जिला दंडाधिकारी राजेश मीणा एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार स्वयं पुलिस दलबल के साथ पूरे जिले की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए थे.

हिंसक प्रदर्शन से प्रभावित क्षेत्रों का जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा स्वयं मुआयना किया गया. मुआयना के क्रम में जिला पदाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से संवैधानिक दायरे में रहकर अपना विरोध प्रदर्शित करने की अपील की.

उन्होंने युवाओं को अपने संदेश में कहा है कि किसी भी असामाजिक तत्व के बहकावे में वे ना आवे. हिंसक प्रदर्शनकारियों पर उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून की अवहेलना करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शित करने हेतु सभ्य तरीका ईजाद किया हुआ है. विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाना अक्षम्य अपराध है ऐसा करने वालों पर प्रशासन की पूरी नजर है. कानून को तोड़ने वालों पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतने का भी उन्होंने संकेत दिया.

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