पटना: जहानाबाद सिविल कोर्ट ने मंगलवार को सेनारी नरसंहार में 10 दोषियों को फांसी की तथा 3 को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया. कोर्ट ने आजीवन कारावास पाए तीनों दोषियों को एक-एक लाख का हर्जाना भरने के आदेश भी दिए है. दो आरोपी फरार है.
17 साल पहले हुए सेनारी नरसंहार में 34 लोगों की हत्या की गई थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 अक्टूबर को 15 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके अलावा 23 लोगों को बरी किया गया था.
आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 की रात प्रतिबंधित एमसीसी (माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर) के उग्रवादी दस्ते ने सेनारी गांव को चारों ओर से घेर 34 लोगों को घरों से जबरन निकाला कर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी थी. इस मामले में एक महिला चिंता देवी के बयान पर गांव के 14 लोगों सहित कुल 70 नामजद लोगों को आरोपी बनाये गए थे.