तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल

तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल

Chhapra: तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो 6 महीने के लिए जेल की हवा खानी पड़ सकती है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सघन अभियान चलाएगा. खैनी और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता है.  कोरोना से जिले को सुरक्षित रखने के लिए हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं. इसे भी पढ़ें: घर पर ही पढ़ाई जारी रखें विद्यार्थी, न आने दें अंतराल: VIPS निदेशक

इसी कड़ी में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंम्बाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. आगंतुक इसका उल्लंधन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनूरूप कार्रवाई की जायेगी.इसे भी पढ़ें: Lockdown: पशु चारा, मांस, मछली की दुकान खुली रहेगी: जिलाधिकारी

जिलाधिकारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, एवं सभी अंचलाधिकारियों को सारण जिला में इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है. जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त आशय का बोर्ड सभी परिसरों में लगाया जाय. इसे भी पढ़ें: Lockdown: फसल कटनी एवं दौनी सहित कृषि संबंधी वाहनों के परिवहन पर नहीं है रोक

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