Chhapra: कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने हेतु लगाये गये लॉकडाउन के अवधि में भी पशु, मुर्गी के चारा एवं दाना की दुकानें खुली रहेंगी तथा चारा एवं दाना का आवागमन भी जारी रहेगा.
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में आदेश जारी किया गया है. साथ ही साथ मुर्गी, अण्डे तथा मांस, मछली की दुकानें भी खुली रहेंगी तथा इन सामग्रियों का आवागमन भी जारी रहेगा.
विश्व स्वास्थ संगठन से प्राप्त जानकारी के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण मनुष्यों से मनुष्य में फैलता है. विश्व में कही से भी कोरोना वायरस से संबंधित महामारियों एवं सामान्य जुकाम में पॉल्ट्री अथवा पॉल्ट्री उत्पादों की भूमिका की सूचना नही है. उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि पॉल्ट्री, मांस एवं अंडे का सेवन कोरोना वायरस के मामले में पूर्णतः सुरक्षित है. इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटिन उपलब्ध रहने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है.
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु स्वच्छता एवं साफ-सफाई के मानक के साथ इस व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी अपना दुकान खोल सकते है. दुकान 6 बजे सुबह से 6 बजे संध्या तक हीं खुलेंगी.