Chhapra: सारण जिले में भीषण गर्मी और लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी अमन समीर ने जिले में संचालित सभी सरकार और गैर-सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को सुबह 11 बजकर 30 मिनट तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया हैं। यह आदेश 30 अप्रैल 2024 तक जारी रहेगा।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।
जिले के कक्षा I से XII तक के निजी स्कूल (प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) 30-04-2024 तक सुबह 11.30 बजे से शाम 04.00 बजे के बीच संचालित नही किए जायेंगे।
विदित हो कि जिले में भीषण गर्मी और लू चल रही है। जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।