विधान परिषद् चुनाव हेतु आयुक्त ने दिये कई निर्देश

विधान परिषद् चुनाव हेतु आयुक्त ने दिये कई निर्देश

छपरा: सारण स्नातक निर्वाचन चुनाव शांतिपूर्ण कराया जा सके इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों, दण्डाधिकारियों एवं निर्वाचन में शामिल सभी प्रतिनिधियों को निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने कई आवश्यक निर्देश दिये है.

आयुक्त ने बताया कि आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी सभी संबंधित को दिया जा चुका है. शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक तैयारी संबंधी कर ली गयी है. उन्होंने बताया कि निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने हेतु यह आवश्यक है कि अभिकर्ता सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का ही व्यक्ति हो.

मतदान केन्द्रों पर विडियोग्राफी एवं लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था
प्रचार-प्रसार एवं मतदान के दिन प्रयुक्त होने वाले वाहन आम सभा, लाउड स्पीकर आदि का उपयोग करने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये है. आयुक्त ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर विडियोग्राफी एवं लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जायेगी. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सरकार के कर्मियों को माईक्रो आबजाॅर्बर के रूप में प्रतिनियुक्त किया जायेगा. उन्होंने कहा कि मतदान कक्ष में कोई भी मतदाता मोबाईल, कैमरा एवं डिजिटल पेन नहीं ले जा सकेंगा. चुनाव प्रचार में प्रयोग होने वाले डमी मतपत्र एवं मत पर्ची के विषय में स्पष्ट निर्देश दिया गया है.

कुल 134 बूथ पर होगा मतदान
उन्होंने कहा कि निर्वाचन हेतु कुल 134 बूथ के लिए 268 मत पेटिकाओं की व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि आर्दश आचार संहिता के प्रावधानो में वाहन को उपयोग में लाने के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर किया जायेगा. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में उपयोग किये जाने वाले लाउड स्पीकर, प्रचार-प्रसार एवं सभा का आयोजन आदि के अनुमति हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के कार्यालय में एकल खिड़की एवं अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर सकते है.

उन्होंने कहा कि डमी बैलेट पत्र सफेद एवं गुलाबी रंग के अलावा अन्य किसी रंग में मुद्रित कराये जा सकते है. डमी बैलेट पत्र में अभ्यर्थियों का अपना नाम एवं क्रम संख्या अंकित कराये जा सकते है.

48 घंटा पूर्व समाप्त होगा प्रचार
मतदान के समय से 48 घंटा पूर्व दिनांक 07.मार्च को चुनाव प्रचार-प्रसार का कार्य समाप्त हो जायेगा. एएसडी वोटर तथा विकलांग मतदाता मतदान में सहयोग करने हेतु सहायक की नियुक्ति के लिए निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष मतदान के तीन दिन पूर्व तक आवेदन देकर आदेश प्राप्त कर सकते है.

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