Chhapra: दीपावली, लक्ष्मी पूजा और लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में विधि-व्यवस्था को लेकर बैठक की गयी. बैठक में पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के साथ-साथ जिलास्तरीय पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि छठ पूजा के महत्व को देखते हुए सभी छठ घाटों का निरीक्षण कर जो घाट खतरनाक हो गये हैं उसकी सूचना स्थानीय लोगों को पहले ही दे दी जाय. इस संबंध में माइकिगं भी करा कर पोस्टर या फ्लैक्स लगा दिया जाय. वैसे घाट जहाँ छठ किया जाना है वहाँ वैरिकेटिंग कराकर लाल झण्डे़ का निशान लगाने और नाव एवं गोताखोरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गोताखोरों का नाम और मोबाइल नम्बर पहले ही प्राप्त कर लिया जाय.
घाटों पर पूजा समितियों से वार्ता कर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करायी जाय. वैसें घाट जहाँ बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है वहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगायी जाय. वहाँ के लिए एस डी आर एफ की टीम व्यवस्था भी करायी जा रही है.
जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि 11 नवम्बर के दोपहर के बाद नदी में नावों का परिचालन बंद करा दिया जाय.
छठ घाटों पर आतिशबाजी पर रहेगी रोक
छठ घाटों पर आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जायेगा. जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे तलाब जो ज्यादे गहरे है अगर वहाँ छठ पूजा की जानी है तो वहा भी वैरिकेटिंग करायी जाय. कालीपूजा के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि थाना स्तर पर शांति समितियों की बैठक कर लिया जाय एवं काली पूजा के लिए स्थापित किये जाने वाले मूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति दिया जाय तथा मूर्ति के विसर्जन का मार्ग तथा समय निर्धारित कर दिया जाय. इन अवसर पर डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. केवल लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाय.
पर्व त्योहार के अवसर पर किये जाने वाले पटाखाबाजी के संदर्भ में जिलाधिकारी ने कहा कि पटाखाबाजी रात्रि के 10 बजे के बाद नहीं किया जाय इसे सभी थाना प्रभारी सुनिश्चित करायें. पटाखा दुकान खुले स्थान पर हो पतली गली में नही हो इसका ध्यान रखा जाए. साथ ही पटाखा भण्डारण का जगह भी भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए. वैसे पटाखे जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया है उसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए. इस संबंध में फायरव्रिगेड को भी जरूरी निर्देश दिया गया.