हाइवे के 500 मीटर इर्द-गिर्द शराब की बिक्री नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

हाइवे के 500 मीटर इर्द-गिर्द शराब की बिक्री नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के इर्द-गिर्द शराब की दुकान पर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए देशभर के हाइवे पर शराबबंदी करने का निर्देश दिया है. राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं नजर आयेंगी. मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है. चीफ जस्टीस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने यह निर्देश जारी किया है.

कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर शराब की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए. यहां तक कि यदि ये हाइवे गांव या कस्बे के बीच से गुजर रहे हैं तो भी उन्हें इस नियम का पालन करना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा है कि शराब के दुकानदारों के पास जब तक लाइसेंस है, वे बिक्री कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा.

सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह फैसला लागू किया जाएगा. इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे. राज्यों के मुख्‍य सचिव और डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे.

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