उमर और अनिर्बान को कोर्ट ने दी छह महीने की अंतरिम ज़मानत

उमर और अनिर्बान को कोर्ट ने दी छह महीने की अंतरिम ज़मानत

नयी दिल्ली: राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ़्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों उमर ख़ालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को छह-छह महीने की अंतरिम ज़मानत कोर्ट ने दे दी है. इन छात्रों को अदालत ने 23 फ़रवरी को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था.

अदालत ने इसी मामले में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को भी छह महीने की अंतरिम ज़मानत दे दी थी. कन्हैया, उमर ख़ालिद, अनिर्बान और आशुतोष समेत छह छात्रों पर नौ फ़रवरी को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप है.

दरअसल इस कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आने के बाद भाजपा सांसद महेश गिरि ने पुलिस में शिकायत दर्ज़ कराई थी. यह कार्यक्रम संसद हमले के दोषी अफ़ज़ल गुरु की बरसी पर आयोजित किया गया था.

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