गुलबर्ग सोसाइटी केस: 11 दोष‍ियों को आजीवन कारावास, 12 को 7 साल, एक को 10 साल कैद की सजा

नई दिल्ली: अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी केस में विशेष एसआईटी कोर्ट ने शुक्रवार को 11 दोष‍ियों को आजीवन कारावास और 12 अन्य दोषियों को सात साल जेल की सजा सुनाई. जबकि एक अन्य को 10 साल कैद की सजा सुनाई.

गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड के 24 दोषियों की सजा पर फैसला बीते सोमवार को भी टल गया था. अहमदाबाद की विशेष अदालत ने इस मामले में 36 लोगों को बरी किया था.

इस मामले की सुनवाई साल 2009 में शुरू हुई थी, उस समय 66 आरोपी थे. इनमें से चार की पहले ही मौत हो चुकी है. दंगे में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने कहा कि वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थीं. उन्होंने खुशी जताई और कहा कि सभी अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए. एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी ने भी कहा कि उन्हें कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं.

क्या है गुलबर्ग सोसाइटी मामला
गुजरात में 2002 में गोधरा दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसन जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे.

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