राज्य ब्‍लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें, सभी केस करें रिपोर्ट: केन्द्र सरकार

राज्य ब्‍लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें, सभी केस करें रिपोर्ट: केन्द्र सरकार

नई दिल्ली: भारत में म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें और सभी मामले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट करें।

ब्लैक फंगस के मामले कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों पर देखे जा रहे है। ब्लैक फंगस के सभी पुष्ट और संदिग्ध मामले स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को रिपोर्ट किए जाएंगे।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस के स्‍क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के मंत्रालय और आईसीएमआर की ओर से जारी दिशा-निर्देश का पालन कराया जाए। इसके साथ म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया जाए।

राजस्थान और तेलंगाना पहले ही ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी कानूनों के तहत अधिसूच्य रोग घोषित कर चुके है।A valid URL was not provided.

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