डीईओ और डीपीओ के वेतन को मिली अनुमति

डीईओ और डीपीओ के वेतन को मिली अनुमति

छपरा: एसी विपत्र और लंबित अनुदान मद की उपयोगिता नही जमा करने को लेकर डीईओ, डीपीओ के वेतन पर निदेशक द्वारा लगाई गयी रोक को हटा लिया गया है. सभी क्षेत्रीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहित डीईओ और डीपीओ को आगामी  30 सितम्बर 16 तक का समय देते हुए निदेशक द्वारा वेतन निकासी पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटा लिया हैं.
शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा के निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गये पत्र संख्या 1454 में कहा गया है कि जिला स्तर पर लंबित सहायक अनुदान मद की उपयोगिता और एसी विपत्रो का संयोजन नही होने के कारण शिक्षा विभाग के सभी क्षेत्रीय निकासी और व्ययन पदाधिकारी , जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ लेखा योजना, डीपीओ स्थापना के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक रोक लगाईं गयी थी. जिसके बाद कई जिलो ने अपना प्रपत्र जमा करा दिया है. वेतन को लेकर भी कई बार आग्रह किया गया है. लगातार अनुरोध को लेकर तत्काल प्रभाव से इन पदाधिकारियों के वेतन पर लगाई गयी रोक को हटा लिया गया है. साथ ही उन्हें 30 सितम्बर तक किसी भी हाल में लंबित अनुदान मद की उपयोगिता को जमा करने का आदेश दिया गया हैं.

पत्र में यह भी कहा गया है कि उक्त तिथि उपयोगिता नही मिलने की स्थिति में पदाधिकारियों के खिलाफ़ प्रपत्र क भरकर  विभागीय कार्यवाई के लिए सक्षम पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा.

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