Chhapra: सामूहिक गैंग रेप के मामले में न्यायाधीश ने इस कांड में शामिल 3 को 20 साल को सजा के साथ 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. नगर थाना कांड संख्या 486/19 के पॉक्सो सत्र वाद संख्या – 86/19 में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 नूर सुल्ताना ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छपरा नगर थाना के रौजा निवासी ध्यानी शर्मा, अतीश कुमार, सोनू उर्फ टार्जन उर्फ सद्दाम हुसैन को पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत बीस बीस साल सश्रम कारावास एवं 20 – 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा दी गयी.
वही अर्थदंड नहीं देने पर तीन तीन माह के साधारण कारावास की सजा दी जायेंगी. साथ ही बिहार सरकार के द्वारा पीड़िता को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है.
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