सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबंध को सख्ती से करें लागू: जिलाधिकारी

सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबंध को सख्ती से करें लागू: जिलाधिकारी

Chhapra (Saran): एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स  की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में हुई। जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में संबोधन के दौरान निदेश दिया गया कि चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें।

इन सामानों को किया गया है प्रतिबंधित 

वन प्रमंडल पदाधिकारी- सह-सचिव, जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.पी.) के अंतर्गत ईयर बड्स की डंडियों, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडियाँ प्लास्टिक के झंडे, कैन्डी स्टिक, आईसक्रीम के प्लास्टिक के इंडिया पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकॉल) की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, तथा कटलरी जैसे कोटा चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, टू, स्टिटर, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली प्लास्टिक की फिल्मे 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी.वी.सी. के बैनर तथा गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जी.एस.एम.) से कम नहीं का उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली 2021 के तहत दिनांक 01.07.2022 से प्रतिबंधित किया गया है।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय गये। इसमें जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स का नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित किया जाना शामिल है। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में नियमित रूप से बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया तथा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित रहने की हिदायत भी दी गयी।

जिला पदाधिकारीद्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में एकल उपयोग के प्लास्टिक उत्पादों एवं किसी प्रकार के गैर-विघटनीय उत्पादों का उपयोग नहीं किये जाने का निदेश दिया गया। बैठक में उपस्थित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को एकल प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने-अपने स्तर से व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया गया। नगर निकाय के अपशिष्ट संग्रहण वैन / वाहन से माईकिंग कर एस.ओ.पी. के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए निदेशित किया गया। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों में एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र में एस.यू.पी. के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध पर बच्चों एवं आम जनता के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए प्रचार-प्रसार कराने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सोनपुर, मढ़ौरा एवं अनुमण्डल पुलिस अधिकारी, सदर, छपरा, सोनपुर, मढ़ौरा को निरंतर छापेमारी करने का निदेश दिया गया। साथ ही नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी भी अपने क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर जुर्माना का प्रतिवेदन साप्ताहिक बैठक में उपलब्ध करायेंगे। Sub Public grievance App एवं SUP Public grievance portal एवं CPCB monitoring Module for compliance of SUP के विषय में जानकारी एवं इसके उपयोग के लिए Urban local bodies (ULBS) को प्रचार-प्रसार करने एवं आम नागरिको को जागरूक करने के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की गई।

जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा SUP Public grievance portal एवं ULBs द्वारा की गई कार्रवाई को नियमित रूप में अपलोड करने का निदेश दिया गया। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा बताया गया कि एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध के आलोक में उल्लंघन करने वालों पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 421 एवं 422 के अन्तर्गत बनाई गई उप-विधियों के माध्यम के अनुरूप जुर्माना किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक विकल्प के विषय पर चर्चा किया गया। इनमें कपड़ों की थैली, जूट की थैली, कागज का ठोंगा, Biod egradable plastic से बने सामग्री इत्यादि का उपयोग करने तथा लोगो के बीच इस संबंध में जागरूकता फैलाने का निदेश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी, वन प्रमंडल पदाधिकारीएवं जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

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