अस्थाई पटाखा के भंडारण एवं बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्तियों को अस्थाई अनुज्ञप्ति दिया जाएगा: जिला दण्डाधिकारी

अस्थाई पटाखा के भंडारण एवं बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्तियों को अस्थाई अनुज्ञप्ति दिया जाएगा: जिला दण्डाधिकारी

अस्थाई पटाखा के भंडारण एवं बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्तियों को अस्थाई अनुज्ञप्ति दिया जाएगा: जिला दण्डाधिकारी

छपरा : जिला दण्डाधिकारी -सह- जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा दीपावली और छठ पूजा 2023 के मद्देनजर अस्थाई पटाखा भंडारण एवं बिक्री हेतु अस्थाई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम 84 एवं Explosive Amendment Rules 2019 के आधार पर अस्थाई पटाखा भंडारण एवं बिक्री हेतु शशर्त अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है।

जिला दण्डाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पटाखा रखने का स्थान अज्वलनशील पदार्थ से बना हो, जहाँ अनाधिकृत व्यक्ति का पहुँच नहीं हो। पटाखा भंडारण एवं उनके बिक्री स्थल के बीच की दूरी कम से कम तीन मीटर दूर हो तथा संरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी पर हो। विक्रय तथा संरक्षित स्थल आमने-सामने न हो । तेल से जलता हुआ लैम्प, गैस लैम्प आदि से दूर हो, पटाखा स्थल पर बिजली के रोशनी प्रयोग होने की स्थिति में बिजली का स्वीच बोर्ड दिवाल से फिक्स होना चाहिए, बिजली का कोई भी तार लटकते हालत में प्रयोग वर्जित है। पटाखा का प्रदर्शनी स्थल रोड से पचास मीटर से दूर होना चाहिए। एक कलस्टर में पचास दूकानों से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बताया गया कि First Aid Ambulance एवं कम से कम दो अग्निशमन वाहन सारे fire Workshop के Cluster में उपलब्ध कराये जायेंगे। ऐसे समस्त fire Workshop के Cluster में Warning Board जिसमें “Explosive and Dangerous Goods” विस्फोटक एवं खतरनाक सामग्री का डिस्पले कराये जायेंगे। दीपावली एवं छठ में अस्थाई अनुज्ञप्ति के लिए विहित शीर्ष में पाँच सौ रुपये का चालान जमा करने के पश्चात अस्थाई पटाखा अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाएगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी सारण के द्वारा अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में वायू प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी के द्वारा बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं एन.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के कम उत्सर्जन वाले पटाखें एवं ग्रीन पटाखे की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति दी गयी है। इसके अलावे अन्य पटाखों की भंडारण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अतिशबाजी करने के लिए 08 बजे अपराह्न से 10 बजे रात्रि तक का समय निर्धारित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी के द्वारा बताया गया कि दीपावली एवं छट-2023 के अवसर पर अस्थाई पटाखा के भंडारण एवं बिक्री के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति के इच्छुक पात्र अपना आवेदन संबंधित अनुमंडलाधिकारी को दे सकते हैं।

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