मकर संक्राति त्योहार के अवसर पर विभिन्न नदियों के घाटों पर प्रतिनियुक्त रहेंगे दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल: जिलाधिकारी

मकर संक्राति त्योहार के अवसर पर विभिन्न नदियों के घाटों पर प्रतिनियुक्त रहेंगे दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल: जिलाधिकारी

मकर संक्राति त्योहार के अवसर पर विभिन्न नदियों के घाटों पर प्रतिनियुक्त रहेंगे दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल: जिलाधिकारी

किसी भी परिस्थिति में गैर निबंधित और निजी नावों के परिचालन पर रहेगी रोक

Chhapra: जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष मकर सक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 को मनाये जाने की संभावना है। मुख्यतः इस पर्व में पवित्र नदियों जैसे गंगा, गंडक, सोन, नारायणी आदि के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्नान-दान किये जाने की परम्परा है। इस अवसर पर नदी घाटों के किनारे काफी भीड़ होती है। सारण जिलान्तर्गत डोरीगंज के बंगाली बाबा घाट, रामघाट, रिविलगंज में नाथ बाबा घाट, सेमरिया घाट, मांझी में राम घाट, दिघवारा में आमी घाट, सोनपुर में काली घाट, पहलेजा घाट, सबलपुर घाट, मकेर और पानापुर में गंडक नदी का घाट सहित अनेक नदी घाटों और सरोवरो पर काफी भीड़ होती है। लोग स्नान कर दान पुण्य आदि करते हैं। इस कारण घाटों के किनारे मेला जैसा माहौल रहता है।

भीड़ के नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रशासनिक प्रबंधन सहित श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए संबंधित पदाधिकारी का आवश्यक निर्देश दिये गये है। जिन घाटों पर मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किये जाने की परम्परा रही है वहां की विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

मकर सक्रांति के दिन सूर्योदय के पहले से ही विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्नान-दान करना प्रारंभ कर दिया जाता है। अतः खतरनाक घाटों को चिन्हित कर अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मढ़ौरा और सोनपुर को अपने- अपने क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्नान घाटों पर भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार वैरिकेडिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे। बड़ी नदियों के घाट का निर्माण सुरक्षा मानक के अनुसार जलस्तर तक रस्सी का घेरा बैरिकेडिंग करवाने का निदेश दिया गया है। इन घाटो पर उचित स्थान पर साइनेज यथा ‘खतरनाक घाटो, ‘नदी गहरी हैं’ सहित अन्य बोर्ड लगवाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि लोग इससे सावधान हो सकें। खतरनाक घाटों और टापुओं पर सतर्क नजर रखी जाएगी।

अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मढ़ौरा और सोनपुर अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत करते हुए विभिन्न स्नान घाटों पर नाव द्वारा गश्ती भी करवाना सुनिश्चित करेंगे। सोनपुर स्थित गंगा और गंडक के संगम पर तथा अन्य महत्वपूर्ण नदियों के किनारे पर सतर्कता तथा सुरक्षात्मक व्यवस्था रहेगी। नाव द्वारा गश्ती ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं बल का यह दायित्व होगा कि वे टापू के साथ साथ वैसे घाट जो खतरनाक हो उन घाटों पर श्रद्धालुओं पर्यटकों को जाने से रोक देंगे। वे किसी भी परिस्थिति में गैर निबंधित और निजी नावों का परिचालन नहीं होने देंगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वे अपने स्तर से क्षेत्र की विधि व्यवस्था का आकलन कर आवश्यकतानुसार मंदिरों, विभिन्न

भीड वालें स्थानों पर, नदियों, पोखरा इत्यादि पर दण्डाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, छपरा को आदेश दिया गया है कि वे सभी

अनुमण्डल पदाधिकारी से आवश्यकता प्राप्त कर आपदा प्रबंधन /घाट गश्ती हेतु SDRF/NDRF टीम की प्रतिनियुक्ति के लिये आपदा प्रबंधन विभाग से समन्यय स्थापित कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा, मढ़ौरा और सोनपुर संबंधित अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर चिन्हित स्नान घाट और नदियां जहां पर अधिक भीड़-भाड़ की संभावना हो वहां पर समुचित संख्या में महाजाल और तैराकों / गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति सूर्योदय के पूर्व से देर रात्रि तक के लिये करना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी आकस्मिक स्थिति का सामना किया जा सके। स्नान घाटों पर सफाई एवं प्रकाश एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी भीड़-भाड़ वाले विभिन्न घाटों पर, मार्ग में और नौका गश्ती पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारीगण के साथ समन्वय स्थापित कर की विधि व्यवस्था संधारित करेंगे और भ्रमणशील रह कर विभिन्न स्नान घाटों, दियारा क्षेत्र, पिकनिक स्थलों का जायजा लेते रहेंगे ताकि कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने सके। अनुमंडल पदाधिकारी भीड़-भाड़ वाले विभिन्न घाटों पर मार्ग एवं नौका गश्ती पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकरीगण के साथ PA System की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

नियंत्रण कक्ष और जिला की विधि व्यवस्था के वरीय के प्रभार में नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था, सारण मो० नं०-7739298289 और डॉ राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, सारण, मो० नं०- 8544428112 रहेंगे जो जिला के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सारण से समन्वय स्थापित कर विधि व्यवस्था संधारण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

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