नगर निगम चुनाव: चुनाव के लिए निर्धारित की गई खर्च की राशि, वार्ड से मेयर तक तय हुई राशि

नगर निगम चुनाव: चुनाव के लिए निर्धारित की गई खर्च की राशि, वार्ड से मेयर तक तय हुई राशि

नगर निगम चुनाव: चुनाव के लिए निर्धारित की गई खर्च की राशि, वार्ड से मेयर तक तय हुई राशि

Chhapra (संतोष कुमार बंटी): आगामी नगर निगम के चुनाव को देखते हुए भावी प्रत्याशियों का दिनों दिन जनसंपर्क तेज हो रहा है. चुनाव में भाग्य आजमाने वाले भावी क्षेत्र में कई महीनों से पसीना बहाकर जनता को अपने पक्ष में गोलबंद कर रहे है. नगर निगम चुनाव को लेकर नए परिसीमन के बाद वोटर लिस्ट निर्माण का कार्य अब प्रारंभ होने वाला है अब तक मेयर और उपमेयर के लिए रोस्टर भी जारी नही हो पाया है बावजूद इसके भावी क्षेत्र में डटकर पैसा और समय दोनो लगा रहे है.

प्रदेश में मेयर-डिप्टी मेयर के चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. पहली बार मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोट से होगा. इस चुनाव में मेयर-डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद कितना खर्च कर सकेंगे, इसका फार्मूला तय कर दिया गया है. यह राशि संबंधित शहरी निकायों की आबादी व वार्डों की कुल संख्या पर निर्भर करेगी. मेयर-डिप्टी मेयर नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा भी बताई गई है.

इस बार प्रदेश में बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली के अनुसार चुनाव होने जा रहा है. संशोधित नियमावली के अनुसार नगर पंचायत के किसी वार्ड पार्षद के अभ्यर्थी अधिकतम 20 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे. इसी तरह नगर परिषद के किसी वार्ड पार्षद के अभ्यर्थी चुनाव में 40 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे. नगर निगम के वार्ड पार्षद अभ्यर्थियों के लिए दो श्रेणी बनाई गई है. अगर निगम के वार्ड की आबादी चार हजार से 10 हजार के बीच है, तो अभ्यर्थी 60 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे. वहीं आबादी 10 हजार एक से 20 हजार के बीच है, तो अभ्यर्थी 80 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे.

मेयर-डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के मामले में संबंधित नगर निकाय की वार्डवार निर्धारित राशि को कुल वार्ड की संख्या से गुणा किया जाएगा. इसके बाद जो राशि आएगी, उसकी आधी राशि मेयर-डिप्टी मेयर के अभ्यर्थी खर्च कर सकेंगे.

उदाहरण के लिए, छपरा में नए परिसीमन में कुल 70 से 73 वार्ड बनने जा रहे है. अमूमन हर वार्ड की आबादी 10 हजार से अधिक होगी. ऐसे में प्रत्येक वार्ड के लिए खर्च सीमा 80 हजार रुपये निर्धारित है. अब 80 हजार को 75 से गुणा किया जाएगा. इस तरह 60 लाख की राशि आएगी. इसकी आधी राशि 30 लाख होती है, जो छपरा के मेयर या डिप्टी मेयर के अभ्यर्थी खर्च कर सकेंगे.

नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर की तुलना में नगर परिषद के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षदों की खर्च राशि और कम होगी.

नगर परिषद, नगर परिषद व नगर निगम के चुनाव लडऩे के लिए अभ्यर्थियों को सरकारी चालान या नाजिर रसीद कटानी होगी. इसमें महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी.

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