नगरपालिका चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू, एसडीओ ने दिए बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश

नगरपालिका चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू, एसडीओ ने दिया बैनर पोस्टर हटाने का निर्देश

Chhapra: नगर पालिका आम चुनाव 2022 को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद सारण के छपरा नगर निगम एवं विभिन्न नगर पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है.

आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर सहित नगर पंचायत क्षेत्र के से विभिन्न भावी प्रत्याशियों के लगे बैनर पोस्टर को हटाया जाने लगा है.

इससे संबंधित पत्र सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी करते हुए सदर छपरा सदर, एकमा, परसा, रिविलगंज जलालपुर एवं माझी के अंचलाधिकारी एवं छपरा नगर, भगवान बाजार, मुफस्सिल, परसा, एकमा, रसूलपुर, रिविलगंज, कोपा, जलालपुर, माझी एवं दाउदपुर थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है.

साथ ही साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने नगरपालिका आम चुनाव को प्रभावित करने वाले बैनर पोस्टर, फ्लेक्स, होल्डिंग्स सहित अन्य प्रचार प्रसार के माध्यमों को हटाने का निर्देश देते हुए प्रतिवेदन देने का आदेश जारी किया गया है.

शनिवार को इस आदेश के जारी होने के साथ ही छपरा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मार्गो पर बिजली के खंभों से बैनर पोस्टर हटाने का कार्य दिखा. नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बिजली के खंभों होर्डिंग से बैनर पोस्टर को हटाया गया.

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