नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू, नही होंगे यह काम

नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू, नही होंगे यह काम

नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू, नही होंगे यह काम

Chhapra : राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के अधिसूचना के अनुसार छपरा नगर निगम, नगर पंचायत रिविलगंज, नगर पंचायत मांझी, नगर पंचायत कोपा, नगर पंचायत एकमा बाजार एवं नगर पंचायत परसा बाजार के पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के चुनाव हेतु अधिसूचना निर्गत कर दी गई है अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 09.09.2022 से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है तथा विभिन्न अभ्यर्थियों, प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा, जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित, आतंकित किये जाने तथा विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित, असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। उक्त बाते जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सारण राजेश मीणा के द्वारा बताया गयी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोरोना वायरस (कोविड 19) के संक्रमण को रोकने लिए निर्देश पूर्व से लागू है तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये है। जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सारण के द्वारा अरुण कुमार सिंह, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, छपरा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छपरा सदर अनुमण्डल अवस्थित छपरा नगर निगम, नगर पंचायत रिविलगंज, नगर पंचायत मांझी, नगर पंचायत कोपा, नगर पंचायत एकमा बाजार एवं नगर पंचायत परसा बाजार के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निदेश दे दिया गया है।

अनुमंडाधिकारी सदर छपरा के द्वारा जारी आदेशानुसार किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नही होगी। यह आदेश शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय, महाविद्यालय में जाने वाले छात्र, छात्राओं एवं कर्तव्य तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नही करेंगे। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नही होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा कराने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेंगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री का अथवा किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटों आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमान जनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नही लिखेगें, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगें तथा नहीं भड़कायेगें। कोई व्यक्ति मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नही करेंगे। सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10.00 से सुबह 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति या संगठन, इस प्रकार का कोई कार्य आयोजन नही करेगें जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने लिए जारी दिशा-निर्देश के विरुद्ध हो।

0Shares
A valid URL was not provided.

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें