लोकसभा आम निर्वाचन-2024 :  एकल खिड़की कोषांग एवं पोस्टल बैलट कोषांग के कार्यों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा

लोकसभा आम निर्वाचन-2024 :  एकल खिड़की कोषांग एवं पोस्टल बैलट कोषांग के कार्यों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा

लोकसभा आम निर्वाचन-2024 :  एकल खिड़की कोषांग एवं पोस्टल बैलट कोषांग के कार्यों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा
Chhapra: लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर विभिन्न कोषांगों द्वारा निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप कार्य किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा प्रतिदिन विभिन्न कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है।
आज उन्होंने एकल खिड़की कोषांग एवं पोस्टल बैलट कोषांग के कार्यों की समीक्षा की।
एकल खिड़की (सिंगल विण्डो) कोषांग द्वारा चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी सभा, जूलूस एवं अन्य आयोजनों हेतु आवश्यक अनुमति आयोजकों प्रदान की जायेगी।
किसी भी कार्यक्रम से कम से कम 48 घण्टे पूर्व आयोजकों को कार्यक्रम की विवरणी के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन सिंगल विण्डो कोषांग में जमा करना होगा। सिंगल विण्डो कोषांग द्वारा सभी आवश्यक कार्यालयों/विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 36 घंटे के अंतर्गत आयोजकों को अनुमति दी जायेगी। आवेदनों का निष्पादन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यथा शीघ्र अनुमति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
किसी भी सभा/जूलूस के लिये एकल खिड़की कोषांग द्वारा संबधित अंचलाधिकारी, निजी परिसर के स्वामी, शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाध्यापकों, थाना, विद्युत विभाग, अग्निशमन, भवन प्रमंडल आदि से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही आयोजन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
किसी भी दल या प्रत्याशी द्वारा चुनाव कार्यालय खोलने हेतु प्राप्त आवेदनों का भी निष्पादन एकल खिड़की कोषांग द्वारा किया जायेगा। किसी भी बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग की अनुमति वाहन के निबंधन, बीमा, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, चालक की अनुज्ञप्ति आदि के आधार पर सिंगल विंडो कोषांग द्वारा दिया जायेगा। व्यवसायिक वाहनों के उपयोग हेतु अद्यतन टैक्स जमा होने का प्रमाण भी देना होगा।
सभी कार्यक्रमों की सतत वीडियोग्राफी कराई जायेगी। इसके माध्यम से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तथा चुनाव खर्च पर नजर रखी जायेगी।
पोस्टल बैलट के माध्यम से सेवा मतदाता, अन्य मतदाता जिन्हें डाक मत पत्र के माध्यम से मत डालने का हक हो, विशेष मतदाता, निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक, निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता, अधिसूचित मतदाता, आयोग द्वारा अधिसूचित अनुपस्थित मतदाता आवश्यक सेवायें, अनुपस्थित वरिष्ठ नागरिक मतदाता, अनुपस्थित दिव्यांग मतदाता, आयोग द्वारा अधिसूचित अनुपस्थित कोविड मतदाता अपना मत डाल सकते हैं। पोस्टल बैलट के लिये आवेदन करने वाले मतदाता बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकते हैं।
बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता लोकशिकायत, सहायक समाहर्त्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों कोषांगों के नोडल एवं सहायक पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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