सभी जूलूस के लिये लाइसेन्स लेना अनिवार्य, लाइसेन्स में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के आधार पर ही आयोजन की होगी अनुमति

सभी जूलूस के लिये लाइसेन्स लेना अनिवार्य, लाइसेन्स में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के आधार पर ही आयोजन की होगी अनुमति

सभी जूलूस के लिये लाइसेन्स लेना अनिवार्य, लाइसेन्स में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के आधार पर ही आयोजन की होगी अनुमति

Chhapra: जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला द्वारा संयुक्त रूप से आगामी ईद, चैती छठ, रामनवमी एवं अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सामान्य विधि व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।

समिति के सदस्यों से आवश्यक सुझाव प्राप्त करते हुए इन त्यौहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बताया गया कि किसी भी तरह के जूलूस के आयोजन हेतु लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा। लाइसेन्स में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के आधार पर ही आयोजन की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक आयोजन के लाइसेन्स हेतु 10-15 लोगों को पहचान पत्र जमा करना होगा, जिसका सत्यापन भी कराया जायेगा।

जूलूस में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित है। किसी भी तरह के शस्त्र का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। किसी भी तरह के अश्लील/भड़काऊ गीत, संगीत एवं संवाद के उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

सभी आयोजनों को लोकसभा आम चुनाव को लेकर प्रभावी आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुये सुनिश्चित करने को कहा गया।

समिति के सदस्यों से भी एक एक कर उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त किया गया तथा संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निदेश दिया गया।

इसके बाद विधि व्यवस्था को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई।

किसी भी जूलूस के लिये लाइसेन्स की अनिवार्यता एवं निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने का स्पष्ट निदेश दिया गया। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये ही आयोजन सुनिश्चित कराने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि ईद से पूर्व बाजारों में काफी भीड़ होती है, इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी निरंतर रात्रि में पेट्रोलिंग करते रहें। सभी नगर निकायों में विशेष सफाई अभियान चलाने का निदेश दिया गया। ईद के दिन प्रातः 7 बजे से नमाज अदा की जाती है, इसलिए सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रातः 5 बजे से ही अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कोई भी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाया जायेगा तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं गोपनीय शाखा प्रभारी को सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की ससमय उपस्थिति की जाँच करने को कहा।

चैती छठ के अवसर पर सभी स्थानीय पदाधिकारियों को घाटों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया। खतरनाक घाटों पर इस आशय का संकेत लगाने को कहा गया।

सभी घाटों पर आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। आवश्यकता के अनुरूप घाटों पर एसडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। इस संबंध में आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी को ऐसे घाटों को चिन्हित कर अग्रेतर कार्रवाई का निदेश दिया गया। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व से ही सभी प्रतिमा स्थल पर चौकीदार को प्रतिनियुक्त करने का निदेश दिया गया।

जूलूस/शोभायात्रा गृह विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप लाइसेन्स में दर्ज शर्तों के अनुपालन के आधार पर ही निकाली जायेगी।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निरंतर भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता लोकशिकायत, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, शान्ति समिति के सदस्यगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं शांति समिति के अन्य सदस्यगण जुड़े थे।

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