Chhapra: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा पत्र जारी कर राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन को कहा गया हैं कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं समुचित ईलाज के लिए बिहार के सभी जिलों में अवस्थित निजी होटल को निजी अस्पताल से संबद्ध करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया हैं. हालांकि पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविंड-19 मरीजों के ईलाज ल लिए जिला स्तर पर निजी अस्पतालों को भी जांचोपरांत प्राधिकृत करने का निर्देश दिया जा चुका हैं.
कोविड-19 मरीज़ों के उपचार के लिए निजी होटलों को किया जाए संबद्ध: प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा जारी पत्र में कहा गया हैं की कोरोना संक्रमित मरीज़ों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने को लेकर प्राधिकृत निजी अस्पतालों में भी कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए बेड की उपलब्धता ससमय नही हो पा रहा हैं जिस कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जिसके आलोक में जिला स्तर पर अवस्थित विभिन्न निजी होटलों को निजी अस्पतालों के साथ संबद्ध किया जा सकता है। निजी अस्पताल द्वारा संबंधित होटलों में उपलब्ध बेड का उपयोग कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए आसानी से किया जा सकता है। लेकिन गंभीर मरीज अथवा ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उपचार योग्य मरीज का इलाज संबंधित निजी अस्पतालों में ही किया जाएगा।
जिन मरीज़ों को आईसीयू या ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है उन्हें संबद्ध निजी होटलों में इलाज की सुगम व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए जिले के सभी जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित निजी अस्पताल एवं निजी होटलों के संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रति बेड का दर निर्धारित किया जा सकता है। इन होटलों में उपलब्ध हाउसकीपिंग एवं भोजन सहित कई अन्य तरह की सुविधाओं को भी कोरोना संक्रमित मरीज़ों को उपलब्ध कराया जा सकता है। होटल के बेड के उपयोग की स्थिति में निजी अस्पताल द्वारा निर्धारित दर पर होटल में हाउसकीपिंग एवं भोजन से संबंधित कई अन्य तरह की सेवाएं का भुगतान किया जाएगा। निजी अस्पताल द्वारा इलाजरत रोगियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रेणीवार निर्धारित अधिकतम राशि के अधीन शुल्क प्राप्त किया जाएगा।
मरीज़ों की स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कोई कमी नही
राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया हैं कि जिला स्तर पर निजी अस्पताल एवं निजी होटल संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित अधिकतम राशि में संशोधन भी किया जा सकता है ताकि मरीज़ों की समुचित स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कमी महसूस नही हो। प्रधान सचिव के द्वारा जारी पत्र के माध्यम से राज्य के सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक को भी आवश्यक कार्यवाई के लिए प्रतिलिपि भेज दी गई है। ताकि समय रहते हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
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