योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने को प्राथमिकता दें‌: आयुक्त

योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने को प्राथमिकता दें‌: आयुक्त

योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने को प्राथमिकता दें‌: आयुक्त

Chhapra: 25 एवं 26 नवंबर क्रमशः शनिवार और रविवार को जिले के सभी 3029 मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी बी एल ओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा की गई. इस दौरान बताया गया कि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्रमंडलीय आयुक्त सर्वानन एम ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि मतदाता सूची में अपना-अपना नाम का सत्यापन अवश्य कर लें। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने के लिए प्रपत्र 6, नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 और मतदाता सूची में नाम संशोधन आदि के लिए प्रपत्र 8 भर कर अपने निकट के बीएलओ को दिया जा सकता है।

विशेष अभियान दिवस का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है। जनसंवाद, मतदाता जागरूकता रथ, फ्लेक्सी ऑडियो वीडियो आदि के माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आयुक्त ने किया रवाना

उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण के द्वारा बताया गया कि अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- 2024 के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, सारण अमन समीर के द्वारा लगातार समीक्षात्मक बैठक की जा रहीं हैं। जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर को कर दिया गया है। इस पुनरीक्षण अवधि में दिनांक-27.10.2023 से दिनांक-09.12.2023 तक प्रपत्र संग्रहण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 25 एवं 26 नवंबर को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष कैम्प का आयोजन भी निर्धारित है। उक्त अवधि में शत-प्रतिशत योग्य नागरिकों का नाम निर्वाचक सूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष अभियान दिवस/विशेष कैम्प में बीएलओ उपस्थित होकर योग्य आमजनों से प्ररूप 6 प्राप्त करेंगे। साथ ही निर्वाचक सूची में कोई त्रुटि होने पर दावा/आपत्ति भी प्राप्त करेंगे।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रेक्षक-सह-आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि शत-प्रतिशत योग्य व्यक्तियों का नाम निर्वाचक सूची में शामिल हो सके। योग्य व्यक्तियों का नाम किसी भी परिस्थिति में छूटना नहीं चाहिए, इस हेतु सतत निगरानी की जाय।

महिलाओं, नए वोटरों का नाम किसी भी सूरत में नहीं छूटना चाहिए। छुटे हुए महिलाओं का नाम जोड़ने से जेंडर रेसियों में सुधार होगा। जेंडर रेसियो पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि कॉलेजों में अभियान चलाया जाय और नए वोटरों को निर्वाचक सूची में शामिल किया जाय। अयोग्य व्यक्तियों एवं मृत व्यक्तियों का नाम हटाने से पहले अच्छे तरीके से भौतिक सत्यापन करा लिया जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है । अतः निर्वाचन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन तत्परतापूर्वक पूर्वक करेंगे इसमें किसी भी प्रकार के लापरवाही एवं कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने उपस्थित सभी सहायक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी वे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बी एल ओ के साथ बैठक कर सभी बी एल ओ को लिंगानुपात के अनुसार प्रपत्र 6 संग्रहण का मतदान वार लक्ष्य देंगे एवं निर्देशित करेंगे कि लक्ष्य के अनुरूप प्रपत्र का संग्रहण करें। अर्हता तिथि 01-01- 2024 के आधार पर योग्य पुरुष महिलाओं का नाम चिन्हित कर भी प्रपत्र प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक के बाद आयुक्त के द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

बैठक मे माननीय विधायक गण, उप विकास आयुक्त सारण, अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर, छपरा सदर, मढ़ौरा, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

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