छपरा: कोविड संक्रमण के दौरान मकर संक्रांति त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक जिले के सभी थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारीगणों के साथ की गयी.
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मकर संक्रांति का पर्व 14 एवं 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर नदियों में स्नान की परम्परा को देखते हुए कोविड संक्रमण के दौर में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। सर्वप्रथम निजी नावों के परिचालन पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने का सख्त निदेश दिया गया।
सिर्फ प्रशासनिक कार्य हेतु ही नावों का परिचालन किया जा सकेगा। इस अवसर पर संवेदनशील नदी, तालाब घाटों को चिन्हित कर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर आवश्यक संख्या में गोताखोर की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही घाटों पर भीड़ को नियंत्रित करने, कोविड के दिशा-निर्देश का सख्ती से अनुपालन करवाने का निदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। खतरनाक घाटों पर एन.डी.आर.एफ/एस.डी.आर.एफ की दलों की भी प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी के द्वारा भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ लोगों को माईकिंग के जरिए मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करने के प्रति जागरुक करते रहने का संदेश देने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया। पर्व के दौरान वाहनों में मास्क चेकिंग अभियान के साथ वाहनों में ओवर लोडिंग न हो इस संबध में विशेष जाँच अभियान चलाने की भी कहा गया।
किसी भी परिस्थिति में जहाँ पर परम्परागत रुप से मेले लगते थे वहाँ मेले के आयोजन हेतु अनुमति नही देने का स्पष्ट निदेश दिया गया। पूर्व से ही लोगों को सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाली जगहों पर नही जाने की सलाह माइकिंग के जरिए देने का निदेश भी दिया गया।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, डीएसपी मुख्यालय, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शारवा एवं जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी उपस्थित थे।