तम्बाकू जनित उत्पादों का सेवन स्वास्थ के लिए खतरनाक: जिलाधिकारी

तम्बाकू जनित उत्पादों का सेवन स्वास्थ के लिए खतरनाक: जिलाधिकारी

तम्बाकू जनित उत्पादों का सेवन स्वास्थ के लिए खतरनाक: जिलाधिकारी

Chhapra: जिलाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी. सी.पी) के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों एवं अन्य हितकारकों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय सभागार में आहूत किया गया.

बैठक में सारण जिला को सार्वजनिक जगहों पर घूमपान से पूर्णरुपेण मुक्त बनाने के लिए कार्ययोजना बनाने की दिशा में पहल करने पर विस्तृत चर्चा की गयी. इस संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया. प्रखंडों में तथा नगर निकाय क्षेत्रों में माइकिंग के माध्यम से धूमपान एवं तम्बाकू के प्रयोग से होने वाली स्वास्थ पर हानि के बारे में तथा नियम का उल्लंघन कर प्रतिबंधित तम्बाकू से निर्मित उत्पाद की बिक्री पर दण्डित किये जाने के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी. इसके निमित बनाये गये कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन भण्डारण और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के मुख्य प्रावधान की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है.

सार्वजानिक स्थानों के प्रभारी, मालिक को हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर धूम्रपान निषेध का सफेद पृष्ट भूमि वाला बोर्ड लगाना आवश्यक है. बोर्ड के नीचे प्रभारी, मालिक का नाम व फोन नम्बर लिखा हो. यदि सार्वजानिक स्थान का मालिक, प्रभारी उलंघन करने पर कार्यवाही नहीं करता है तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जायेगा.

सार्वजानिक स्थानों पर तम्बाकू का प्रचार हेतु सिगरेट लाईटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण एश ट्रे उपलब्ध नहीं करवाये जाएंगे तीस कमरों से ज्यादा वाले होटल, तीस व्यक्तियों से ज्यादा क्षमता वाले रेस्टोरेंट एवं एअरपोर्ट में अलग स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है. उक्त नियमों के उल्लंघन पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, भण्डारण और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 के मुख्य प्रावधान की धारा 5 में तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है. तम्बाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर जहाँ बीड़ी, सिगरेट, सिगार, खैनी, पान मसाला, गुटका एवं अन्य सामग्रीयों उपलब्ध होता हैं उन्हें काले अक्षरों में सफेद पृष्ठ भूमि का बोर्ड लगाना आवश्यक होगा. जिसके ऊपरी भाग में बड़े अक्षरों में तम्बाकू खाने से कैंसर होता है लिखा होना चाहिए. उस बोर्ड पर सिर्फ तम्बाकू पदार्थों की सूची लगा सकते हैं। जैसे की बीड़ी, सिगरेट, गुटका एवं खैनी इत्यादि.

तम्बाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड पर कोई ब्रांड नाम, चित्र, रंगीन फोटो नहीं होनी चाहिए. टेलीविजन व फिल्मों में तम्बाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध के श्रेणी में आता है. इसके अनुपालन नही होने की स्थिति में एक से पाँच साल की कैद व 1000 से 5000 रूपये का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है.

इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों को तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है. यह भी आवश्यक है कि बिक्री के स्थान पर नाबालिगों को तम्बाकू पदार्थ दिखाई नहीं देने चाहिए. बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है जिसमें लिखा हो 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है व उस बोर्ड पर कैंसर युक्त फोटो होनी आवश्यक होगा. शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है.

शिक्षण संस्थानों के प्रभारी को मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है जिसमें लिखा हो कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है एवं तम्बाकू जानलेवा है. इसके उल्लंघन करने वालों पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. धारा 7 के अंतर्गत बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है. यह चित्रित वैधानिक चेतावनी उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेट के मुख्य भागों पर बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से छपी होनी जरूरी है. उक्त नियमों के उल्लंघन पर 2 से 5 साल की कैद व 1000 से 10000 रूपये का जुर्माना किया जा सकता है.

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस सभी धाराओं के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर अधिकृत अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कारवाई करने का निर्देश है. साथ ही परिसर की तलाशी करने एवं तम्बाकू उत्पाद तथा विज्ञापन सामग्री जब्त करने एवं जुर्माना लगाने के अधिकार प्रदान किये गये हैं. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों व शैक्षणिक संस्थानों में इस कानून का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है.

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा उपस्थित सभी चिकित्सकों एवं कर्मी गणों को तंबाकू का सेवन नहीं करने के संबंध में शपथ भी दिलाई गई. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के साथ वीडियों कॉफेसिंग के माध्यम से अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष जुड़े हुए थे.

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