लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की आयुक्त ने की सुनवाई

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की आयुक्त ने की सुनवाई

छपरा: प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार नर्मदेश्वर लाल ने बुधवार को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सुनवाई करते हुए कहा कि लोक प्राधिकार संवेदनशील बने. आयुक्त ने कहा कि अपर समाहत्र्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष न तो ससमय प्रतिवेदन आ रहा है और न ही लोक प्राधिकार स्वयं सुनवाई की तिथि में उपस्थित हो रहे है. परिणाम स्वरूप बहुत सारे मामलों का निवारण सही तरीके से होने में कठिनाईयां हो रही है. विशेष परिस्थिति का बहाना बनाकर पदाधिकारी के बदलें कर्मचारी को भेज देते है. लोक प्राधिकार में संवदेनशीलता का अभाव है. उन्होंने कहा कि जो लोक प्राधिकार लापरवाही बरतेंगे, उन्हें माफ नहीं किया जायेगा, वे दंड के भागी होंगे. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ससमय शिकायतों का विनिश्चय (निवारण) नहीं करेंगे, उनपर कार्रवाई की जायेगी. ससमय मामलें के निवारण होने से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

प्रमंडलीय आयुक्त ने चिन्ता देवी पति जगदीश साह, ग्राम फुलगीना पश्चिम टोला मीरगंज गोपालगंज के मामलें गोपालगंज थाना कांड संख्या 349/5 एवं अमरेश यादव ग्राम कुर्थिया, पोस्ट जिगना दूबे जिला गोपालगंज के अपर समाहत्र्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एस0एन0 सिंह के द्वारा दिये गये फैसले के विरूद्ध आए अपीलीय मामलें की सुनवाई की.

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