18 से 19 वर्ष के शत-प्रतिशत पात्र युवाओं के नाम को मतदाता सूची में जोड़ें: डीएम

18 से 19 वर्ष के शत-प्रतिशत पात्र युवाओं के नाम को मतदाता सूची में जोड़ें: डीएम

18 से 19 वर्ष के शत-प्रतिशत पात्र युवाओं के नाम को मतदाता सूची में जोड़ें: डीएम

Chhapra: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सारण अमन समीर के द्वारा दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रगति की समाहरणालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की गयी। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) को फोकस्ड एवं टार्गेटेड ढंग से कार्य करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि 18 से 19 वर्ष के शत-प्रतिशत पात्र युवाओं के नाम को मतदाता सूची में जोड़ें। सभी ईआरओ को निदेश दिया कि लिंग अनुपात (जेंडर रेशियो) तथा निर्वाचक-जनसंख्या अनुपात (ईपी रेशियो) में अपेक्षित सुधार के लिए विशेष प्रयास करें।

डीएम ने कहा कि दिनांक 02.12.2023 (शनिवार) तथा 03.12.2023 (रविवार) को दस विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप मतदाताओं का पंजीकरण कार्य करेंगे। अधिक-से-अधिक संख्या में अर्हता प्राप्त महिलाओं का पंजीकरण कराएँ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को हाउस-टू-हाउस सर्वे के दौरान चिन्हित सभी मृत एवं स्थायी रुप से शिफ्टेड निर्वाचकों का सत्यापन कर विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विलोपन करने का निर्देश दिया । साथ ही, जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई) तथा समान फोटो वाली प्रविष्टियों (पीएसई) के मामलों का भी सत्यापनोपरांत मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर सम्यक निष्पादन का निर्देश दिया गया।

डीएम ने सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान जारी रखने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि आपका या आपके परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो आज ही पंजीकरण के लिए आवेदन करें। Voter Helpline App या https://voters.eci.gov.in/ से आप सुविधाजनक ढंग से जहॉं हैं वहीं से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा विधान सभावार प्रगति की समीक्षा की गयी। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए रहे उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) अपने-अपने क्षेत्रों में महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन करें। छात्र-छात्राओं के बीच इन्टरेक्टिव सेशन आयोजित कर युवा एवं महिला निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। 18 से 19 साल के युवकों एवं युवतियों का नाम निर्वाचक सूची में शामिल करें। कोचिंग संस्थानों में अभियान चलाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वायें।

डीएम द्वारा सभी ईआरओ एवं एईआरओ को बीएलओ के साथ नियमित बैठक कर कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। बैठक से अनुपस्थित रहने वाले एवं ख़राब प्रदर्शन वाले बीएलओ के विरुद्ध नियमानुसार कारवाई की जाएगी। उनका वेतन अवरुद्ध रखा जाएगा। नियमानुसार अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ज़िलाधिकारी द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु निम्नलिखित निदेश दिया गया:

1. सभी 10+2 विद्यालयों एवं कॉलेजों तथा कोचिंग संस्थानों में 17 + एवं 18 + मतदाताओं का पंजीकरण। ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा इनके साथ नियमित बैठक कर प्रगति लायें।

2. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जागरूकता अभियान चलाकर मतदाता सूची में नाम शामिल करायें.

3. जीविका दीदियों के माध्यम से छूटे हुए महिला मतदाताओं के पंजीकरण हेतु अभियान।

4. जागरूकता रथ का संचालन करें. भ्रमण मार्ग-रूट चार्ट निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5. पीडीएस डीलरों / आईसीडीएस के सहयोग से छूटे हुए महिला मतदाताओं का पंजीकरण कराएँ।

6. मुखिया / सरपंच/पंच / वार्ड सदस्य के सहयोग से छूटे हुए महिलाओं मतदाताओं का पंजीकरण कराएँ।

डीएम ने अधिकारियों को जिला में निर्वाचन साक्षरता, पंजीकरण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का निदेश दिया। उन्होंने निदेश दिया कि सघन जागरूकता अभियान चलाएं। विकास मित्रों, तालीमी मरकज, जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं, आईसीडीएस, आशा कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों, प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों एवं अन्य को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करें। सभी स्टेकहोल्डर्स यथा शिक्षा, कल्याण, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, बैंकिग, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, नागरिक समाज एवं अन्य को इससे जोड़े।

डीएम ने कहा कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) को किया गया है। दावा एवं आपत्ति दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 (शनिवार) तक दिया जा सकता है। दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी, 2024 को किया जाएगा।

डीएम ने कहा कि योग्य मतदाताओं को सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। मतदाताओं को निर्वाचन सूची में पंजीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों तथा प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। सभी प्रपत्रों में ऑन-लाईन आवेदन हेतु वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्प लाईन ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। ऑफ लाईन आवेदन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुमण्डल निर्वाचन कार्यालयों तथा बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही मतदाता हेल्पलाईन 1950 का प्रयोग कर पंजीकरण से संबंधित अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म भरने की प्रक्रिया को भी काफी सरल कर दी गयी है। फार्म-6 नया मतदाता बनने के लिए, फार्म-6क भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए, फार्म-6ख स्वैच्छिक रूप से आधार से अपना मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए, फार्म-7 निर्वाचक सूची से नाम हटाने के लिए एवं फार्म-8 पता परिवर्तन, PWD चिह्नीकरण, मतदाता सूची में संशोधन या अपने ईपिक में बदलाव करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण (आधार), सामान्य निवास स्थान का प्रमाण तथा फोटोग्राफ्स के आधार पर कोई भी योग्य नागरिक वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाईन ऐप (वीएचए) के माध्यम से घर बैठे सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं। वे सभी योग्य व्यक्ति जो वर्ष में चार अर्हता तिथियो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर मे से किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए ऑफलाइन या ऑनलाईन आवेदन फार्म 6 मे कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा।ऑनलाईन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप , वोटर सर्विस पोर्टल, सक्षम ऐप (PwD मतदाताओ हेतु)के द्वारा किया जा सकता है ।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। उन्होंने सभी वयस्क नागरिकों विशेषकर युवाओं तथा महिलाओं से अधिक-से-अधिक संख्या में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का आह्वान किया।

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