Chhapra: सारण में अवैध हथियार एवं जिन्दा कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

सारण पुलिस ने बताया कि दिनांक-15.06.2025 को अमनौर थाना को गुप्त सूचना मिली की थानान्तर्गत ग्राम-अमनौर हरनारायण मठिया के पास स्थित बाँसबाड़ी/झाड़ी में दो युवक अवैध कट्टा के साथ छुपे है एवं कहीं चोरी-छिनतई जैसे जघन्य अपराध कारति करने की योजना बना रहें है।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए उक्त स्थान पर छापामारी कर 2 अपराधकर्मी को दो देशी कट्टा, एक जिन्दा कारतूस, एवं एक बीना नंबर प्लेट के मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि किसी राहगीर का दोपहिया, चारपहिया वाहन को लुटने की योजना बना रहें थे।

इस संबंध में अमनौर थाना कांड सं0-184/25, दिनांक-15.06.25, धारा-313/3(5) भा०द०वि० एवं 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दविश जारी है।

पुलिस ने इस मामले में मो० राजा उर्फ मो० आसिफ, पिता-मो० सबदुल्लाह, ग्राम-बथाना, थाना-मढौरा, जिला-सारण और  मो० अरबाज, पिता-सहाबुद्वीन ग्राम-जोधौली बथाना, थाना-मढौरा, जिला-सारण को गिरफ्तार किया है।

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Chhapra:  सारण पुलिस ने दहेज हत्याकांड के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मकेर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि थानान्तर्गत ग्राम-हैजलपुर में एक महिला को उसके ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या कर देने की घटना कारित की गयी।

इस संबंध में मृतिका के परिजन के लिखित आवेदन के आधार पर मकेर थाना कांड सं0-135/25, दिनांक-05.06.25, धारा-80/3 (5) बी०एन०एस० दर्ज किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त आसूचना के आधार पर इस कांड में संलिप्त पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

पुलिस के द्वारा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।

पुलिस ने इस मामले में राहुल कुमार, पिता-विरेन्द्र मांझी, साकिन हैजलपुर, थाना-मकेर, जिला-सारण और विरेन्द्र मांझी, पिता-स्व० जरबन मांझी, साकिन जगदीशपुर, थाना-मकेर, जिला-सारण को गिरफ्तार किया है।

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मोतिहारी के होटल में शराब पार्टी करते 16 गिरफ्तार

पूर्वी चंपारण: बिहार में कहने को तो शराबबंदी है,लेकिन यहां आये दिन शराब की बड़ी-बड़ी खेप पकड़ी जा रही है,और जगह जगह शराब की पार्टियां भी खूब हो रही है।ऐसा ही मामला मोतिहारी से सामने आया है,जहां छतौनी थाना क्षेत्र स्थित नवनिर्मित दर्शन होटल में पुलिस ने रविवार की देर रात शराब पार्टी करते 16 लोगों को हिरासत में लिया है।

बताया गया कि होटल के बेंक्वेट हाॅल में बाहर से ताला बंद कर अंदर शराब पार्टी किया जा रहा था। पकड़े गये लोगो में ज्यादातर युवा है,जो शराब के फुल नशे में थे।पुलिस ने मौके से विदेशी शराब व बीयर की कई भरी और खाली बोतलें भी बरामद किया हैं।सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पुलिस ने होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है,साथ ही होटल के मालिक रामदर्शन सिंह पर 10 हजार रूपये इनाम की घोषणा करते हुए उसकी संपत्ति की जांच का आदेश दिया है।एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पकड़े 16 लोगो में तीन घोड़ासहन के रहने वाले है,जिसमे एक गौतम नाम का बड़ा शराब कारोबारी भी शामिल है,सभी का अपराधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है,जिसके बाद और खुलासे भी हो सकते है।

मामले की सूचना फैलते ही मोतिहारी के कई होटल मालिक और मीट की दूकान चलाने वालो में हड़कंप व्याप्त है। पुलिस की इस मामले में अग्रतर कारवाई जारी हैॆ।

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Chhapra: सारण के SSP डॉ कुमार आशीष ने बड़ी कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने मांझी थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। 

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिनांक-14 जून को वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदिका के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें मांझी थाना के पुलिस पर आवेदिका एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने सहित अन्य आरोप लगाया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिए थे मामले की विस्तृत जाँच के आदेश 

उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा मामले की विस्तृत जाँच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-02, एकमा से करायी गयी। जाँच के दौरान ज्ञात हुआ कि मांझी थाना में पदस्थापित प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी विगत 01 वर्ष से आवेदिका के मकान में एक कमरा किराये पर लेकर रह रही थी। इसी क्रम में पूर्व में मकान मालिक के भगिना के पुत्री का अपहरण से संबंध में मांझी थानान्तर्गत दर्ज कांड सं0-273/22 का अनुसंधानक प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी को बनाया गया।

कांड के अनुसंधानकर्ता के रूप में प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी द्वारा अपहृता की बरामदगी उपरांत माननीय न्यायालय में धारा-183 में बी०एन०एस०एस० के तहत व्यान दर्ज कराकर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अपहृता को उसके ससुराल पक्ष को सुपूर्द कर दिया गया। उसी समय से मकान मालिक परिवार एवं प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी बीच मतभेद शुरू हो गया तथा मकान मालिक के द्वारा प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी को रूम खाली करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। इसी बीच दिनांक:- 13.06.25 को मकान खाली करने को लेकर आवेदिका के देवर अरूण कुमार एवं प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी के बीच बहस हो गई। जिसकी सूचना उक्त महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा मांझी थाना को दी गई। जिसके उपरांत मांझी थानाध्यक्ष अमित कुमार अपने थाना में प्रतिनियुक्त पु०अ०नि० विपुल कुमार सिंह एवं बल के साथ आवेदिका घर पर आकर मामले की जॉच किए बिना ही आवेदिका एवं परिवार के सदस्यों पर हावी होते हुए बल का अनुचित प्रयोग कर अरूण कुमार एवं मोनु कुमार को जबरन पकड़कर थाना लाया गया। तत्पश्चात उक्त घटना के संबंध में प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी के आवेदन के आधार पर मांझी थाना कांड सं0-209/25, दिनांकः- 13.06.25 धारा-धारा-115 (2) / 126 (2)/132/118(1)/109/76/352 /351(2) (3)/3 (5) बी०एन०एस० दर्ज उक्त पकड़े गए दोनों अभियुक्तों न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

थानाध्यक्ष द्वारा मामले की जॉच किए बिना ही की गई थी कार्रवाई 

उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आधार पर आमजनों से नम्रतापूर्ण व्यवहार करने हेतु सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया था एवं अपराध गोष्ठी में भी बताया गया था। इसके बावजुद इस मामले में प्राप्त वीडियों से स्पष्ट हो रहा है कि मांझी थाना के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा आवेदिका परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही जाँच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी के द्वारा घटना के संबंध में बढ़ा-चढ़कर तथा गंभीर आरोप लगाकर मांझी थाना को सूचित किया गया तथा उपरोक्त मामले में दर्ज कांड सं0-209/25 को गंभीर एवं संगीन बनाने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष द्वारा मामले की जॉच किए बिना ही धारा-109/132 बी०एन०एस० का समावेश जानबुझकर किया गया है।

निलंबित करते हुए मांगा स्पष्टीकरण 

पु०अ०नि० अमित कुमार, थानाध्यक्ष मांझी थाना, पु०अ०नि० विपुल कुमार सिंह, एवं प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी, मांझी थाना द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई / व्यवहार से पुलिस की छवि धुमिल होने, इनका अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही / आदेशोल्लंघन एवं मनमानेपन को पाते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एकमा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा पु०अ०नि० अमित कुमार, थानाध्यक्ष मांझी थाना, पु०अ०नि० विपुल कुमार सिंह, एवं प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी, मांझी थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए 05 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

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Chhapra: सारण जिले के तरैया थाना में प्रतिनियुक्त डायल-112 गाड़ी के सैप चालक अभिषेक कुमार सिंह एक आर्केस्ट्रा संचालक राहुल कुमार से पैसों के लेन-देन एवं मामले को रफा-दफा करने की बात करते एक ऑडियो क्लिप  तरैया थानाध्यक्ष को वरीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ।

उक्त ऑडियो के सत्यापन हेतु तरैया थाना पुलिस टीम द्वारा आर्केस्ट्रा संचालक के घर पर जाकर जाँच किया गया एवं आस-पास के आसूचना संकलन में यह बात प्रकाश में आयी कि राहुल कुमार के द्वारा नर्तकी के साथ पैसे को लेकर मारपीट की गई। इस मारपीट को लेकर डायल-112 को बुलाया गया जिसमें चालक के द्वारा मामला को रफा-दफा करने के लिए राहुल कुमार से लेन-देन की बात की गयी है।

इस संबंध में तरैया थाना द्वारा राहुल कुमार एवं सैप चालक अभिषेक कुमार सिंह के विरूद्ध कांड सं0-179/25, दिनांक-13.06.25, धारा-308 (3)/ 143(2)/61(2)/126(2)/115(2)/351/352(2)/3 (5) बी०एन०एस० दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

ये हुए गिरफ्तार 

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए राहुल कुमार, पिता-धनेश्वर प्रसाद सिंह, साकिन- चकिया, थाना-तरैया, जिला-सारण और सैप वाहन चालक अभिषेक कुमार सिंह, तरैया थाना को गिरफ्तार किया है। 

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Chhapra: सारण जिले के मुफ्फसिल थानान्तर्गत घटित अमरेन्द्र सिंह और शंभूनाथ सिंह दोहरे हत्याकांड के एक नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में सारण पुलिस ने बताया कि 27 मई 2025 को मुफ्फसिल थानान्तर्गत प्रभुनाथ नगर कौशल विकास केन्द्र ऑल्ड बीएसएनएल ऑफिस के पास दो व्यक्ति को तीन  मोटरसाइकिल सवार अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर देने की घटना हुई थी।

जिस संबंध में मृतक के परिजन के लिखित आवेदन के आधार पर दो नामजद एवं अन्य अज्ञातों के विरूद्ध मुफ्फसिल थाना कांड सं0-288/25, दिनांक-28.05.25, धारा-103(1)/61 (2)/3 (1) बीएनएस दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था।

अनुसंधान के क्रम में प्राप्त आसूचना के आधार पर आज दिनांक-12.06.25 को प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त राजेन्द्र सिंह, पिता रामदेव सिंह, साकिन-छपिया, थाना-सहाजितपुर, जिला-सारण को मुफ्फसिल थानान्तर्गत चांदमारी रोड स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।

आपसी रंजिश और जमीन का विवाद 

सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक दर कुमार आशीष ने बताया कि हत्याकांड के एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड में आपसी रंजिश और जमीन काविवाद सामने आ रहा है, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही शूटरों की गिरफ़्तारी भी कर ली जाएगी।

यह थी घटना 

समाजसेवी, व्यवसायी अमरेन्द्र सिंह और शम्भूनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या

यहाँ क्लिक कर पढिए पूरी घटना:  समाजसेवी, व्यवसायी अमरेन्द्र सिंह और शम्भूनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या

समाजसेवी अमरेन्द्र सिंह और उनके मित्र शंभू नाथ सिंह की हत्या के बाद से पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए SIT का गठन किया था। जिसके बाद एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक अन्य नामजद आरोपी और जिन शूटरों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है वह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 

 

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पटना, 12 जून (हि.स.)। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र अन्तर्गत माधोपुर-चिकनी गांव में बुधवार देर रात पिता ने अपने दो बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में तीन वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आरोपित पिता घटना के बाद फरार है।

पुलिस के मुताबिक कुढ़नी थाना क्षेत्र के माधोपुर चिकनी वार्ड संख्या-9 निवासी दिलीप पंडित का बुधवार देर रात अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि दिलीप ने अपने दो मासूम बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में उसकी तीन वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा जो कि एक लड़का है वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

कुढ़नी थानाध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन गांव वालों ने सटीक जानकारी देने से परहेज किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि एक बच्ची की मौत हो चुकी है और दूसरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है। आरोपी पिता दिलीप पंडित घटना के बाद देर रात फरार हो गया है। अभी तक परिजनों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

 

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शिलांग, 11 जून (हि.स.)। मेघालय के सोहरा (चेरापूंजी) पहाड़ियों में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और तीन भाड़े के हत्यारों आकाश राजपूत, विशालसिंह चौहान और आनंद कुर्मी को शिलांग के पूर्वी खासी हिल्स जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

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जिला न्यायाधीश की अदालत में पेश किए जाने से पहले सोनम रघुवंशी ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की पूछताछ के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल होने की बात कबूल की। ​​इसके अलावा सोनम ने कबूल किया है कि अगर ‘भाड़े के हत्यारे’ उसके पति राजा को मारने में विफल हो जाते, तो उसने उनकी हत्या सुनिश्चित करने के लिए एक वैकल्पिक योजना भी बनाई थी। पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए सोनम ने बताया कि उसने सेल्फी लेने के बहाने राजा को पहाड़ी की खाई के किनारे धकेलने की योजना बनाई थी। पूछताछ के दौरान दिए गए बयान को जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने रिकॉर्ड किया। यह बयान जज के सामने भी रिकॉर्ड किया गया।

मेघालय पुलिस की एसआईटी के समक्ष गिरफ्तार प्रेमी राज कुशवाहा और तीन भाड़े के हत्यारों ने अपने इकबालिया बयान में कहा है कि राजा की हत्या सोनम की योजना के अनुसार की गई। पूछताछ के बाद कोर्ट ने सोनम और उसके चार साथियों को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

राज्य पुलिस की एक टीम सोनम रघुवंशी को लेकर मंगलवार आधी रात को शिलांग पहुंची थी। उसे बुधवार को मेडिकल जांच के लिए शिलांग शहर के पोलो इलाके में स्थित गणेश दास अस्पताल स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया गया। इसके बाद सोनम को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। पुलिस सोनम को दोबारा सोहरा (चेरापूंजी) स्थित घटनास्थल पर लेकर जाएगी और उस दिन के घटनाक्रम को फिर से दोहराएगी।

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गुवाहाटी, 11 जून (हि.स.)। मेघालय पुलिस को बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्या कांड की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। पत्नी सोनम रघुवंशी के सामने राजा की हत्या की गई। सोनम ने हत्यारे से कहा- इसे मार दो! इसके बाद राजा रघुवंशी पर पहले धारदार हथियार से गले पर वार किया गया। फिर उसके सिर पर जोरदार हमला किया गया। हत्या को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपित विशाल सिंह चौहान को बताया जा रहा है, जो पहले मध्यप्रदेश से पटना आया और फिर वहां से ट्रेन पकड़ गुवाहाटी पहुंचा। गुवाहाटी से तीनों आरोपित गाड़ी से सीधे चेरापूंजी पहुंचे थे।

राजा की स्कूटी को पहले ही गायब कर दिया गया था। स्कूटी को मेघालय पुलिस इसी बीच जब्त कर चुकी है। हत्या के वक्त आकाश राजपूत नामक युवक सड़क पर खड़ा होकर लोगों की गतिविधि पर नजर रख रहा था। आकाश जिस बाइक का इस्तेमाल कर रहा था, उसे भी अब पुलिस ने जब्त कर लिया है।

पत्नी सोनम का सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है।

23 मई को दोपहर 2:15 बजे राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से “सात जनम की साथी” वाला एक पोस्ट किया गया, जो दरअसल उसकी हत्या के बाद डाला गया था।

पुलिस के मुताबिक, यह पोस्ट सोनम ने राजा के मोबाइल से किया था ताकि हत्या के बाद भी राजा के जीवित होने का भ्रम बना रहे। हत्या के बाद सोनम अकेली शिलांग से गुवाहाटी आई और कामाख्या स्टेशन से ट्रेन पकड़कर सीधे गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) चली गई। इस हत्या की साजिश इंदौर में सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने रची थी। लगातार फोन पर संपर्क में रहते हुए राज कुशवाहा ने पूरी साजिश को अंजाम दिलवाया।

मेघालय पुलिस को मिले इन तमाम तथ्यों से साफ है कि हत्या का पूरा प्लान सोनम के इशारे पर ही हुआ। सोनम घटनास्थल पर मौजूद थी और उसी के कहने पर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई।

मामले की जांच तेजी से जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।

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पूर्वी चंपारण,11 जून (हि.स.)।दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेश कुमार ने चाकू गोदकर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा हरसिद्धि थाना के झरवा निवासी इदू उर्फ सैफ़ उर्फ सैफ अली को हुई है। वहीं एक अन्य अभियुक्त सरिसवा मुरारपुर निवासी जगत सिंह के पुत्र भनु सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी व प्रेम प्रसंग बना

मामले में हरसिद्धि थाना के सरिसवा निवासी मैनुद्दीन अंसारी की पत्नी नूर सलीना खातून ने अपने पुत्र समीर आलम के सीने में चाकू घोंपकर हत्या करने काे लेकर हरसिद्धि थाना में मामला दर्ज कराते हुए इदू उर्फ सैफ़ अली एवं सरिसवा निवासी नागेंद्र मांझी को नामजद किया था, जिसमें कहा गया था कि 28 जनवरी 2024 की संध्या करीब पांच बजे नामजद अभियुक्तों सहित दो अन्य लोग आए और उसके पुत्र को बुलाकर ले गए। देर रात तक उसका पुत्र घर नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई। सुबह में हरसिद्धि थाना के ही दरियापुर गांव के समीप एक झाड़ी से पुलिस ने समीर का शव बरामद किया। समीर के सीने में चाकू मारी गई थी। अनुसंधान के दौरान दो दिन बाद ही पुलिस ने नामजद अभियुक्त इदु उर्फ सैफ़ अली को धर दबोचा। पुलिसिया पूछताछ के बाद हत्या की गुथी सुलझती चली गई। हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी व प्रेम प्रसंग बना। पुलिस अनुसंधान के एक माह बाद ही इदू उर्फ सैफ़ अली व हरसिद्धि थाना के ही अप्राथमिकी अभियुक्त मुरारपुर सरिसवा निवासी जगत सिंह के पुत्र भनु सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया तथा अभियुक्त नागेंद्र मांझी के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा।

न्यायालय ने घटना के महज 17 महीना के भीतर ही सत्रवाद विचारण की प्रक्रिया पूरी की 

सत्र वाद संख्या 619/2024 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक दीपक पटेल एवं सहायक अधिवक्ता मो. शहाबुद्दीन ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य कराया। न्यायालय ने घटना के महज 17 महीना के भीतर ही सत्रवाद विचारण की प्रक्रिया पूरी कर तथा दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद बुधवार को धारा 302,201/34 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त इदू उर्फ सैफ़ अली को उक्त सजा सुनायी है।

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शिलांग, 11 जून (हि.स.)। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) अब सोहरा में सोनम रघुवंशी की मौजूदगी में क्राइम सीन को रीक्रिएट करेगी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए बाकी चार आरोपितों को शिलांग लाया गया है और उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।

‘ऑपरेशन हनीमून’
मेघालय की एसआईटी टीम देर रात सोनम को शिलांग लेकर पहुंची। उसके बाद उसे गणेश दास अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, ताकि यह पता चल सके कि वह गर्भवती है या नहीं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे अदालत में पेश किया गया और उसकी पुलिस रिमांड की मांग की गई। पुलिस ने इस जांच को ‘ऑपरेशन हनीमून’ नाम दिया है। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सैयेम ने बताया कि आरोपितों के इंदौर और गाज़ीपुर स्थित ठिकानों से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए हैं।

राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और उसके साथियों को इंदौर और गाज़ीपुर से गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी ने इंदौर से गिरफ्तार आरोपितों की छह दिन और गाज़ीपुर से पकड़े गए एक आरोपित की तीन दिन की रिमांड हासिल की है।

राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी 23 मई को मेघालय के सोहरा क्षेत्र में छुट्टियां मना रहे थे, तभी से वे लापता थे। 2 जून को राजा का शव एक खाई से बरामद हुआ था, जिससे यह सनसनीखेज मामला उजागर हुआ।

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