बिहार में अनलॉक 4 लागू, जानिए किन शर्तों के साथ मिली है छूट

बिहार में अनलॉक 4 लागू, जानिए किन शर्तों के साथ मिली है छूट

पटना: बिहार में रविवार को अनलॉक-3 की सीमा समाप्त हो गई. जिसके बाद राज्य में अनलॉक-3 के तहत लागू नियम समाप्त हो गए है. साथ ही सोमवार से प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा 29 अगस्त को जारी किया गया अनलॉक- 4 का आदेश प्रभावी हो गया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के तहत यह स्वत: लागू हो चुका है.

दरअसल रविवार को समाप्त हो रहे अनलॉक-3 के बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुमति लेकर ही अगले कदम को प्रभावी बना सकती है. इस तरह केंद्र द्वारा लागू नियम ही पूरे प्रदेश में लागू रहेंगे. राज्य सरकार केंद्र से आदेश लेकर ही कुछ बदलाव इसमें कर सकती है.

केंद्र द्वारा लागू किए गए अनलॉक- 4 के नियम 1 से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे. जिसके तहत राज्य या इससे बाहर आनेजाने पर कोई रोक नहीं है. वहीं 21 सितंबर सेकिसी भी सामाजिक, अकादमिक, धार्मिक,सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन जैसे क्षेत्रोंको अधिकतम सौ लोगों की मौजूदगी में चालू किया जा सकेगा.

आइए डिटेल में जानते हैं कि अनलॉक 4 के तहत क्या है केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन –

1. केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा.
2. 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने या ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
3. शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे.
4. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
5. कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी. लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी.
6. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे.
7. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे.
8. 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे. इसमें सोशल डिसटेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.
9. ऑनलाइन या डिस्टेंस एडुकेशन की अनुमति रहेगी.
10. 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैरशैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे

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