हजारीबाग: विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है. मंगलवार को अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को ये सजा सुनाई.
इससे पहले 18 मई को हजारीबाग के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने प्रभुनाथ सिंह को 22 साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी करार दिया था. प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रितेश सिंह को भी इस हत्याकांड में कसूरवार ठहराया गया था.
जनता दल के नेता और विधायक अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना के सरकारी आवास में दिनदहाड़े बम मार कर कर दी गई थी. हजारीबाग सेशन कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302, 307, 324, 120 बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था.
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