हमने जो वादा किया था वह पूरा कर दिया है: खट्टर

चंडीगढ़: जाट आरक्षण बिल हरियाणा विधानसभा में पास हो गया है. हरियाणा कैबिनेट ने जाटों समेत 5 जातियों (जाट, रोड, जट सिख, बिश्नोई और त्यागी) को आरक्षण देने के विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. सुबह लगभग 11 बजे प्रश्नकाल की कार्यवाही के बाद जाट आरक्षण विधेयक सदन में पेश किया गया था.

इसके लिए पिछड़ा वर्ग में नई कैटेगरी (बीसी-सी) बनाई गई है. शैक्षणिक संस्थानों, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 10% और प्रथम द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 6% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. वहीं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बीसी-ए का कोटा 10 से बढ़ाकर 11, बीसी-बी का कोटा 5 से बढ़ाकर 6 और ईबीसी का कोटा 5 से बढ़ाकर 7% किया गया है. ऐसे में कुल 10% आरक्षण और बढ़ जाएगा. इससे प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में कुल 50 और शैक्षणिक संस्थानों, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 67% आरक्षण हो जाएगा.

बताते चलें कि जाटों समेत 5 जातियों (जाट, रोड, जट सिख, बिश्नोई और त्यागी) को आरक्षण देने के लिए सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दे दी थी.

सीएम बोले-हमने अपना वादा पूरा किया
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जाट आरक्षण विधेयक बिल पास होने के बाद कहा कि हमने जो वादा किया था वह पूरा कर दिया है. बिल सर्व सम्मति से पास हो गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिल लागू हो जाएगा.

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