मंत्रिमंडल: पारिवारिक पेंशनभोगियों को 356 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला, कुल 21 एजेंडों पर मुहर

मंत्रिमंडल: पारिवारिक पेंशनभोगियों को 356 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला, कुल 21 एजेंडों पर मुहर

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचम केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई, 2021 के प्रभाव से कुल 312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अन्य अहम फैसले लिए गए हैं। मद्य निषेध नियमावली-2021 की स्वीकृति के साथ कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई है।

राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को बकाये महंगाई भत्ते का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा। बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में जुलाई, अगस्त और सितम्बर महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भी भुगतान कर दिया जायेगा। साथ ही, कैलेंडर वर्ष 2022 को भी हरी झंडी दे दी गई है।

बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और नेशनल निगोशिएबल एक्ट (एनआईए) की छुट्टी पर मुहर लगी है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी राज्य के सरकारी और सरकार संपोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की लाभुक योजना की राशि प्रदान करने में उपस्थिति की अनिवार्यता को लगातार दूसरे साल भी शिथिल कर दिया गया है। यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा पेश किया गया था, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।

साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत शिक्षा विभाग की अन्य लाभुक योजनाओं की राशि पाने के लिए पूर्व से ही कक्षा में छात्र-छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता लागू है। पिछले साल कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के कारण इस अनिवार्यता को सरकार ने शिथिल कर दिया था। अब लगातार दूसरे साल भी इसमें दी गई ढील को जारी रखने का फैसला किया गया है।

राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधानों के तहत आठ हजार रुपये प्रतिमाह की दर से नियत वेतन व 200 रुपये की वार्षिक वेतनवृद्धि पर राज्य के सभी राजकीकृत प्रारंभिक विद्यालयों में एक-एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इसके लिए राज्य के कुल 8386 विद्यालयों के लिए कुल 8386 शिक्षकों के नए पदों के सृजन को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

राज्य मंत्रिमंडल ने वहां जनित दुर्घटनाओं के मुआवजा वादों के त्वरित निष्पादन के लिए परिवहन विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्व से कार्यरत राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण की जगह राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण के गठन के बाद इसके संचालन हेतु जिलों में कुल छह पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

मेसर्स ईस्टर्न इंडिया बायो-फ्यूल्स प्रालि. पूर्णिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली के अन्तर्गत 65 केएलपीडी क्षमता का ईथनॉल इकाई के लिए 96 करोड़ 76 लाख 23 हजार रुपये के निजी पूंजी निवेश स्वीकृति दी गई । जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर को हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। संगीता रानी तत्कालीन सब जज मंझौल बेगूसराय को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने के संबंध में निर्णय किया गया है।

इसके अलावा बिहार कारा एक्स-रे-टेक्नीशियन नियामावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। वाहन जनित दुर्घटना के मुआवजे की राशि के तुरंत निस्तारण और इसके सुचारु संचालन के लिए अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उसके समकक्ष स्तर के दो पद ,मोटरयान निरीक्षक के दोपद, आशुलिपिक के एक पद, उच्चवर्गीय लिपिक के एक पद, और निम्नवर्गीय लिपिक के एक पद के सृजन के संबंध को भी स्वीकृत किया गया है।

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